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1 सितंबर से पश्चिम बंगाल में सरकारी कामकाज के लिए बंगाली भाषा अनिवार्य

पश्चिम बंगाल प्रशासन के अनुसार, 1 सितंबर, 2026 से सभी सरकारी कामकाज और बातचीत के लिए बंगाली भाषा का इस्तेमाल ज़रूरी होगा। सोमवार को विधानसभा में घोषणा के दौरान मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक पत्र पेश किया, जिसमें राज्य से सरकारी कामकाज में भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल बढ़ाने का आग्रह किया गया था।

1 सितंबर से राज्य सरकार के सभी स्तरों पर बंगाली भाषा का इस्तेमाल

मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि 1 सितंबर से राज्य सरकार के सभी स्तरों पर बंगाली भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार के साथ बातचीत बंगाली और हिंदी दोनों भाषाओं में होगी, जबकि दूसरे राज्यों के साथ सभी सरकारी बातचीत भी बंगाली में ही की जाएगी।

अभी, पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र के बीच सरकारी बातचीत के लिए मुख्य रूप से अंग्रेज़ी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। यह फ़ैसला अमित शाह द्वारा पश्चिम बंगाल की अपनी हालिया तीन-दिवसीय यात्रा के दौरान लिखे गए एक पत्र के बाद लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह पत्र बंगाली भाषा में भेजा था और इसमें भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ज़िक्र किया था, जिन्होंने देश की भाषाई विविधता की रक्षा करते हुए भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की वकालत की थी।

शाह ने उम्मीद जताई कि पश्चिम बंगाल सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के मौके पर भारतीय भाषाओं के व्यापक इस्तेमाल और विकास को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे कदमों से भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रहेगी और साथ ही बेहतर प्रशासन को भी बढ़ावा मिलेगा।

भारतीय भाषा सीखने के महत्व पर ज़ोर

विधानसभा में घोषणा से एक दिन पहले कोलकाता में ‘म्यूज़ियम ऑफ़ वर्ड’ का उद्घाटन करते हुए शाह ने अपनी मातृभाषा के अलावा कम से कम एक भारतीय भाषा सीखने के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए भाषाई विविधता बहुत ज़रूरी है।

शाह ने पत्र में सुझाव दिया कि राज्य प्रशासन के सभी स्तरों पर मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर भूमि राजस्व विभाग तक बंगाली भाषा का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाए। इसमें फ़ाइल मैनेजमेंट, सरकारी लेखन, विभागीय बातचीत और सरकारी निर्देश शामिल हैं। इसके अलावा, उन्होंने सरकारी वेबसाइटों, मोबाइल एप्लिकेशन, मीडिया विज्ञापनों, डिजिटल गवर्नेंस, सार्वजनिक सेवाओं और अन्य सरकारी बातचीत में बंगाली भाषा को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया।

सरकार में जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए शाह ने यह भी सुझाव दिया कि FIR दर्ज करने, जनता की शिकायतें दर्ज करने, नागरिकों को जानकारी देने और जागरूकता संदेश फैलाने के लिए बंगाली भाषा का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा, पत्र में केंद्र के साथ सरकारी बातचीत के लिए सिर्फ़ विदेशी भाषा के बजाय राजभाषा हिंदी और बंगाली का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। शाह ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय पहले से ही फ़ाइल मैनेजमेंट, विभागीय बातचीत, सरकारी नोटिंग और सरकारी नोटिफ़िकेशन के लिए हिंदी का इस्तेमाल करता है, जिससे यह साबित होता है कि भारतीय भाषाओं में कामकाज करना उपयोगी और असरदार दोनों है।

 

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