वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, मंगलवार को कोर्ट ने कानून को लेकर अंतरिम आदेश पारित करने को लेकर तीन घंटे तक सुनवाई की, इस दौरान CJI बीआर गवई और जस्टिस जॉर्ज ऑगस्टीन मसीह की पीठ ने कहा कि हर कानून के पक्ष में संवैधानिकता की अवधारणा’ होती है।
अंतरिम राहत के लिए आपको बहुत मजबूत और स्पष्ट मामला बनाना होगा, अन्यथा संवैधानिकता की अवधारणा बनी रहेगी, याचिकाकर्ता के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का पक्ष सुनने के लिए आज फिर सुनवाई तय की है।
