पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर 4 रुपये प्रति लीटर, डीज़ल के एक्सपोर्ट पर 8.5 रुपये प्रति लीटर और ATF (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) के एक्सपोर्ट पर 7.5 रुपये प्रति लीटर की स्पेशल एडिशनल एक्साइज़ ड्यूटी। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका के अलावा मॉरिशस और मालदीव को भी छूट दी गई है। घरेलू इस्तेमाल के लिए पेट्रोल और डीज़ल पर मौजूदा एक्साइज़ ड्यूटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
Rs 4 per litre Special Aditional Excise Duty on exports of petrol, Rs 8.5 per litre on exports of diesel and Rs 7.5 per litre on exports of ATF (Aviation Turbine Fuel). Exemption extended to Mauritius and Maldives other than Nepal, Bhutani, Bangladesh and Sri Lanka. No change in… pic.twitter.com/qcTqhX3XN7
— ANI (@ANI) June 30, 2026
केंद्र ने 1 जुलाई से शुरू होने वाले पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) पर निर्यात शुल्क को संशोधित किया है, जबकि मॉरीशस और मालदीव को राज्य संचालित तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा निर्यात के लिए छूट का विस्तार किया है।
संशोधित दरों के तहत, निर्यात शुल्क पेट्रोल पर 4 रुपये प्रति लीटर, डीजल पर 8.5 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ पर 7.5 रुपये प्रति लीटर तय किया गया है। शुल्क अगले पखवाड़े तक लागू रहेंगे और वैश्विक कच्चे तेल और परिष्कृत ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव के अनुरूप समय-समय पर समीक्षा की जाती रहेगी।

