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रेप के आरोप में फंसे क्रिकेटर अभिषेक पोरेल, कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया गिरफ्तारी का आदेश

क्रिकेटर अभिषेक पोरेल कानूनी मुश्किलों में फंस गए हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया है, क्योंकि एक महिला ने उन पर रेप का आरोप लगाया है। पोरेल घरेलू क्रिकेट में बंगाल और IPL में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं।

हाई कोर्ट ने मोगरा पुलिस को पोरेल के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ज़ब्त करने का भी निर्देश दिया है, ताकि शिकायतकर्ता की तस्वीरें फैलने से रोकी जा सकें। महिला का आरोप है कि क्रिकेटर ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उनके अंतरंग पलों को रिकॉर्ड किया।

शादी का झांसा देकर बनाए शारीरिक संबंध

आदेश में कहा गया है, “6 जुलाई, 2026 के कम्युनिकेशन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता से एक पेन ड्राइव/स्टोरेज डिवाइस ज़ब्त किया गया है… और माना जा रहा है कि उसमें कुछ सामग्री स्टोर है… ऐसा लगता है कि आरोपी व्यक्तियों… को उनके पास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ज़ब्त करने के लिए गिरफ्तार करना ज़रूरी है ताकि उसमें स्टोर डेटा दूसरों के साथ शेयर न किया जा सके… 6 जुलाई, 2026 के कम्युनिकेशन में संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा… को गिरफ्तार करने के लिए उठाए गए कदमों का ज़िक्र है, लेकिन हकीकत यह है कि… अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रतिवादी नंबर 6 और 7 को गिरफ्तार करने और डिवाइस ज़ब्त करने की कोशिश जारी रखें ताकि उसमें स्टोर आपत्तिजनक डेटा आगे न फैल सके।”

एक रिपोर्ट के मुताबिक, पोरेल ने कथित तौर पर जनवरी 2023 में शिकायतकर्ता से संपर्क किया, जिसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। 23 वर्षीय क्रिकेटर पर आरोप है कि वह महिला को अपने माता-पिता की गैर-मौजूदगी में मनकुंडू स्थित अपने फ्लैट पर ले गए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पोरेल ने उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया।

अन्य महिलाओं के साथ भी शारीरिक संबंध

हालांकि बाद में दोनों परिवारों ने शादी पर चर्चा की, लेकिन बाद में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे पता चला कि पोरेल के अन्य महिलाओं के साथ भी शारीरिक संबंध थे। मोगरा पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, पोरेल ने “याचिकाकर्ता को गैर-कानूनी रूप से बंधक बनाए रखा, उसे खाना नहीं लेने दिया और जानबूझकर उसे अलग-थलग कर दिया।”

इसमें आगे कहा गया है, “2 अप्रैल, 2026 को दिल्ली में हुई उक्त घटना के सीधे परिणाम के तौर पर, याचिकाकर्ता शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गई और ठीक से चल नहीं पा रही थी। अगले दिन फ्लाइट होने के बावजूद, लगी चोटों के कारण याचिकाकर्ता को तुरंत मेडिकल इलाज लेने के लिए मजबूर होना पड़ा…” शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि पोरेल ने फ़ोन और सोशल मीडिया पर अपने “सहयोगी और एक तीसरे पक्ष के मोबाइल नंबर” के अकाउंट का इस्तेमाल करके उसे धमकाया।

 

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