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31 मार्च से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना हो सकता है नुकसान! जानिए पूरी डेडलाइन लिस्ट

March 31 Deadline: मार्च का महीना खत्म होने वाला है और 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा। ऐसे में 31 मार्च 2026 से पहले कई जरूरी वित्तीय और प्रशासनिक काम निपटाना बेहद जरूरी है। अगर आपने समय रहते ये काम पूरे नहीं किए, तो आपको जुर्माना या अन्य नुकसान उठाना पड़ सकता है।

8वें वेतन आयोग के सुझाव की अंतिम तारीख

8वें वेतन आयोग ने अपनी 18-बिंदु वाली प्रश्नावली पर सुझाव देने की डेडलाइन 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी है। केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनभोगी और अन्य संबंधित लोग MyGov पोर्टल के जरिए ही अपनी राय दे सकते हैं। ईमेल या डाक से भेजे गए सुझाव मान्य नहीं होंगे।

अपडेटेड रिटर्न भरने का आखिरी मौका

असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए अगर आपने रिटर्न दाखिल नहीं किया है या उसमें कोई गलती रह गई है, तो उसे सुधारने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2026 है। इसके बाद यह मौका नहीं मिलेगा।

रिवाइज्ड रिटर्न के नियम में बदलाव

नए नियमों के तहत अब रिवाइज्ड रिटर्न भरने की समयसीमा 31 मार्च तक कर दी गई है। पहले यह तारीख 31 दिसंबर होती थी। इससे टैक्सपेयर्स को अपनी गलतियां सुधारने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।

बिलेटेड रिटर्न भरने की अंतिम तारीख

जो लोग समय पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए थे, वे अब 31 मार्च तक पेनाल्टी के साथ बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके बाद यह विकल्प बंद हो जाएगा।

टैक्स सेविंग निवेश का आखिरी मौका

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट पाने का यह अंतिम अवसर है। हालांकि, नई टैक्स व्यवस्था अपनाने वालों को यह छूट नहीं मिलेगी।

टीडीएस सर्टिफिकेट की डेडलाइन

वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के लिए टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करने की समयसीमा भी बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी गई है।

PPF, NPS और SSY में न्यूनतम योगदान जरूरी

पीपीएफ, एनपीएस और सुकन्या समृद्धि योजना खातों को सक्रिय बनाए रखने के लिए न्यूनतम राशि जमा करना जरूरी है। इसके लिए भी 31 मार्च आखिरी तारीख तय की गई है।

31 मार्च 2026 कई अहम वित्तीय कामों की डेडलाइन

कुल मिलाकर, 31 मार्च 2026 कई अहम वित्तीय कामों की डेडलाइन है। ऐसे में समय रहते इन कामों को पूरा कर लेना ही समझदारी है, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी या जुर्माने से बचा जा सके।

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