Life Imprisonment for Rape Accused: हरियाणा के भिवानी में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर कुल 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सुरुचि अटरेजा सिंह की अदालत ने सुनाया।
नाबालिग बेटी संग किया दुष्कर्म
मामला वर्ष 2024 का है, जब पीड़िता के पिता ने थाना लोहारू में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि आरोपी ने उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।
अदालत ने सुनाई कठोर सजा
ट्रायल के दौरान पुलिस ने जांच से जुड़े पुख्ता साक्ष्य और दस्तावेज अदालत के समक्ष पेश किए। इन साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं में कठोर सजा सुनाई।
आरोपी को हुई उम्रकैद
अदालत ने आरोपी अमित पुत्र पृथ्वी (गांव बारवास) को POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी। इसके अलावा धारा 8 के तहत 5 साल की कैद और 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं, आईपीसी की धारा 363 के तहत 7 साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना तथा धारा 366 के तहत 10 साल की कैद और 5 हजार रुपये का जुर्माना भी सुनाया गया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सभी थाना प्रभारियों को निर्देश जारी
इस मामले पर जिला पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने कड़ा संदेश देते हुए सभी थाना प्रभारियों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ अपराधों में त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ऐसे मामलों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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