1 August New Rules 2026: अगस्त महीने की शुरुआत के साथ ही आज ,1 अगस्त से देशभर में कई बड़े नियम लागू हो गए हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जेब, यात्रा, बैंकिंग और निवेश से जुड़े कामों पर पड़ेगा। आज से कमर्शियल LPG सिलेंडर के नए दाम लागू हो गए हैं। वहीं पेट्रोल-डीजल की नई कीमतें भी जारी कर दी गई हैं। इसके अलावा रेलवे के तत्काल टिकट बुकिंग सिस्टम, आयकर रिटर्न (ITR), आधार आधारित CKYC 2.0, स्पीड पोस्ट, बैंक छुट्टियों, चीनी स्टॉक लिमिट और SEBI के Buyback नियमों में भी बदलाव लागू हो गए हैं।
कमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ सस्ता
सरकारी तेल कंपनियों IOCL, BPCL और HPCL ने 1 अगस्त से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें लागू कर दी हैं। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में बड़ी कटौती की गई है। कोलकाता में इसकी कीमत 209 रुपये और दिल्ली में 202 रुपये कम हुई है। इसके बाद कोलकाता में 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर 2,872.50 रुपये और दिल्ली में 2,738 रुपये का हो गया है। हालांकि 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी
सरकारी तेल कंपनियों ने शुक्रवार सुबह पेट्रोल और डीजल के नए दाम भी जारी कर दिए। राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर बना हुआ है। हालांकि अलग-अलग राज्यों में वैट के कारण कुछ शहरों में मामूली अंतर देखने को मिल सकता है।
तत्काल टिकट बुकिंग का नया सिस्टम लागू
आज से रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर Tatkal टिकट बुक कराने के लिए नया टोकन सिस्टम लागू हो गया है। अब टिकट लेने वाले यात्रियों को पहले टोकन दिया जाएगा और उसी के आधार पर टिकट बुक किए जाएंगे। माना जा रहा है कि इससे लंबी कतारों और अव्यवस्था पर काफी हद तक रोक लगेगी।
ITR लेट भरने पर देना होगा जुर्माना
31 जुलाई की तय समय सीमा समाप्त होने के बाद अब ITR-1 और ITR-2 देर से दाखिल करने वाले पात्र टैक्सपेयर्स को लेट फीस का भुगतान करना पड़ सकता है। वहीं जिन टैक्सपेयर्स के खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है और जो ITR-3 या ITR-4 दाखिल करते हैं, उनके लिए रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 अगस्त निर्धारित की गई है। आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत अधिकतम 5,000 रुपये तक की लेट फीस लग सकती है।
आधार बेस्ड CKYC 2.0 हुआ लागू
आज से बैंक, बीमा कंपनियां और म्यूचुअल फंड हाउस CKYC 2.0 लागू करना शुरू कर चुके हैं। इस व्यवस्था के तहत ग्राहकों की डिजिटल सहमति मिलने पर KYC से जुड़ी जानकारी सीधे केंद्रीय रजिस्ट्री से प्राप्त की जा सकेगी। इससे एक ही दस्तावेज बार-बार जमा करने की जरूरत काफी कम हो जाएगी।
स्पीड पोस्ट के नियम और शुल्क बदले
1 अगस्त से स्पीड पोस्ट की नई कैटेगरी और संशोधित शुल्क लागू हो गए हैं। आधार कार्ड, PAN कार्ड, पासबुक, चेकबुक और अन्य सरकारी दस्तावेज अब ‘डॉक्यूमेंट्स’ कैटेगरी में शामिल होंगे, जबकि बाकी सभी वस्तुएं पार्सल कैटेगरी में भेजी जाएंगी।
अगस्त में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक
रिजर्व बैंक की छुट्टियों के कैलेंडर के मुताबिक अगस्त महीने में रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और अलग-अलग राज्यों के स्थानीय त्योहारों को मिलाकर कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। हालांकि सभी राज्यों में छुट्टियों की सूची अलग-अलग हो सकती है, इसलिए बैंक जाने से पहले अपने शहर की RBI हॉलिडे लिस्ट जरूर देख लें।
चीनी पर नई स्टॉक लिमिट लागू
सरकार ने आज से चीनी डीलरों के लिए नई स्टॉक सीमा लागू कर दी है। नए नियम के तहत कोई भी डीलर 30 दिनों से अधिक और 4,000 क्विंटल से ज्यादा चीनी का भंडारण नहीं कर सकेगा। यह व्यवस्था 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी।
दिल्ली में मुफ्त बस यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड जरूरी
दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का लाभ लेने के नियम में भी बदलाव किया गया है। अब मुफ्त यात्रा के लिए ‘पिंक सहेली’ स्मार्ट कार्ड (Pink Saheli Smart Card) अनिवार्य होगा। बस में सफर के दौरान कार्ड टैप करने के बाद ही मुफ्त टिकट जारी किया जाएगा।
SEBI का नया Buyback नियम लागू
आज से SEBI का नया Buyback नियम भी लागू हो गया है। नए प्रावधान के तहत अब सूचीबद्ध कंपनियां अपनी कुल पेड-अप कैपिटल का अधिकतम 15 प्रतिशत हिस्सा ही बायबैक कर सकेंगी। इसके साथ ही पूरी बायबैक प्रक्रिया 66 वर्किंग डे के भीतर पूरी करना जरुरी होगा। इस बदलाव का उद्देश्य निवेशकों के हितों की बेहतर सुरक्षा करना और पूरी प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाना है।
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