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जस्टिस संदीप मेहता ने CJI को लिखा पत्र, राजस्थान HC में तुरंत नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की मांग

सुप्रीम कोर्ट के जज संदीप मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि राजस्थान हाई कोर्ट के प्रमुख के तौर पर “तुरंत प्रभाव से” किसी दूसरे राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा अपनी प्रशासनिक शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और “अमीर मुक़दमेबाज़ों” को फ़ायदा पहुँचाने के लिए केस लिस्टिंग में हेरफेर कर रहे हैं।

‘बार एंड बेंच’ की रिपोर्ट के अनुसार, 2 अगस्त, 10 अगस्त और 17 अगस्त के पत्रों में जस्टिस मेहता ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा पर अमीर मुक़दमेबाज़ों के पक्ष में केस लिस्टिंग में हेरफेर करने और अगले महीने होने वाली अपनी रिटायरमेंट से पहले प्रशासनिक शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।

ईमानदारी पर सवाल

जस्टिस मेहता ने अपने पहले पत्र में लिखा, “ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जिनमें जस्टिस शर्मा ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शक्तियों का इस्तेमाल उस तरह से किया जो संस्थान के प्रमुख के लिए शोभा नहीं देता… मुझे जस्टिस एस.पी. शर्मा के न्यायिक कामकाज के बारे में कई शिकायतें मिली हैं, जो पहली नज़र में उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाती हैं।”

10 अगस्त के अगले पत्र में, जस्टिस मेहता ने जस्टिस शर्मा द्वारा कुछ वकीलों को फ़ायदा पहुँचाने और रोस्टर शक्तियों के गलत इस्तेमाल के और भी खास उदाहरण दिए।

शर्मा का न्यायिक कार्यकाल

जस्टिस मेहता ने इस बात की ओर इशारा किया कि जस्टिस शर्मा दस महीने के असामान्य रूप से लंबे समय से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम कर रहे हैं। 2016 में, जस्टिस शर्मा को राजस्थान हाई कोर्ट में प्रमोट किया गया था।

2022 में उनका तबादला पटना हाई कोर्ट कर दिया गया था। जस्टिस मेहता ने बताया कि मार्च 2023 में, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने स्वास्थ्य कारणों से राजस्थान हाई कोर्ट में वापस लौटने के जस्टिस शर्मा के अनुरोध को ठुकरा दिया था और इसके बजाय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में उनके तबादले का प्रस्ताव दिया था। जस्टिस मेहता का कहना है कि कॉलेजियम द्वारा उन्हें राजस्थान हाई कोर्ट वापस न भेजने का फ़ैसला शायद “राजस्थान हाई कोर्ट में प्यूइसने जज के तौर पर काम करते समय जस्टिस एस.पी. शर्मा के पिछले व्यवहार” को ध्यान में रखकर लिया गया था।

राजस्थान हाई कोर्ट में वापसी

हालाँकि, मई 2026 में, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस शर्मा की राजस्थान हाई कोर्ट में वापसी की मंज़ूरी दे दी। जस्टिस मेहता ने राजस्थान हाई कोर्ट के प्रशासन को लेकर भी चिंताएँ जताईं। तुरंत ट्रांसफर की मांग

जस्टिस मेहता ने लिखा, “इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जल्द से जल्द बैठक करे और यह सुनिश्चित करे कि राजस्थान हाई कोर्ट में एक नियमित चीफ जस्टिस की नियुक्ति हो और जस्टिस एस.पी. शर्मा के अनुचित व्यवहार को देखते हुए उन्हें तुरंत राज्य से बाहर ट्रांसफर किया जाए।” इन पत्रों की प्रतियां सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के अन्य सदस्यों और भारत के राष्ट्रपति को भी भेजी गईं।

 

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