फ़ूड सेफ़्टी रेगुलेटर FSSAI ने गुरुवार को कहा कि उसने शराब बनाने वाली कंपनियों को बिना इजाज़त के फ्लेवर मिलाने और उम्र से जुड़े दावों का पालन न करने के लिए नोटिस जारी किया है।
यह नोटिस ‘फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस, 2018’ के नियमों का उल्लंघन करने के लिए जारी किया गया है। फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (FSSAI) ने पाया कि कंपनियाँ फ्लेवर मिलाने पर लगी रोक, उम्र से जुड़े गुमराह करने वाले दावों और ब्लेंड की उम्र बताने से जुड़े नियमों का पालन नहीं कर रही थीं।
फ्लेवर मिलाने पर लगी रोक
FSSAI ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, “संबंधित कंपनियों को नियमों का पालन करने और यह बताने के लिए कहा गया है कि FSS एक्ट, 2006 और उसके तहत बने नियमों के तहत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों न की जाए।”
रेगुलेटर के अनुसार, कुछ निर्माता ऐसे फ्लेवर मिला रहे हैं जो प्रोडक्ट के नैचुरल स्वाद और खुशबू जैसे लगते हैं (जैसे रम, ब्रांडी, जिन, माल्ट/ग्रेन व्हिस्की, वाइन और बीयर में)। इसने कहा, “यह सीधे तौर पर उस नियम का उल्लंघन है जिसके अनुसार इन प्रोडक्ट्स में सिर्फ़ उनका असली, नैचुरल स्वाद और खुशबू होनी चाहिए।”
इसने पाया कि निर्माता मौजूदा नियमों के रेगुलेशन 13.7 का सख्ती से पालन किए बिना उम्र बताने वाले शब्दों, पर्यायवाची शब्दों या अप्रत्यक्ष तरीकों का इस्तेमाल करके “बिना इजाज़त के उम्र से जुड़े दावे” कर रहे हैं। FSSAI ने यह भी देखा कि जिन प्रोडक्ट्स पर एज्ड शब्द लिखा है या उम्र से जुड़े दावे किए गए हैं, उनमें यह पक्का नहीं किया गया है कि बताई गई उम्र ब्लेंड में इस्तेमाल की गई सबसे कम उम्र की स्पिरिट की उम्र है।
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