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Apple को यूरोपीय अदालत से बड़ा झटका, ऐप स्टोर और iOS को ‘गेटकीपर’ मानने के नियमों के खिलाफ याचिका खारिज

बुधवार को यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी अदालत ने Apple की उस चुनौती को खारिज कर दिया, जिसमें उसने EU के उन अहम नियमों को चुनौती दी थी जिनके तहत उसके ऐप स्टोर और ऑपरेटिंग सिस्टम iOS को ‘गेटकीपर’ माना गया है और उन पर सख्त शर्तें लागू होती हैं।

लक्ज़मबर्ग स्थित ट्रिब्यूनल ने कहा, “जनरल कोर्ट ने ऐप स्टोर और iOS के संबंध में ‘गेटकीपर’ के तौर पर अपनी पहचान को लेकर Apple की याचिकाओं को खारिज कर दिया है।” अदालत ने यह भी कहा कि iMessage सर्विस के संबंध में Apple की याचिकाएं स्वीकार करने लायक नहीं हैं।

Apple की याचिकाएं स्वीकार करने लायक नहीं

Apple ने 2024 में लक्ज़मबर्ग स्थित जनरल कोर्ट में अपनी शिकायतें दर्ज कराई थीं। यह कदम तब उठाया गया जब यूरोपियन कमीशन ने iPhone, iPad, Mac कंप्यूटर, Apple TV और Apple Watch पर मौजूद उसके पांच ऐप स्टोर को ‘डिजिटल मार्केट्स एक्ट’ के तहत एक ही ‘कोर प्लेटफ़ॉर्म सर्विस’ माना और उन पर कड़ी शर्तें लागू कीं।

iPhone बनाने वाली कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम iOS को व्यवसायों के लिए यूज़र्स तक पहुँचने का एक अहम ज़रिया माने जाने का भी विरोध किया था, जिसके तहत उसे प्रतिस्पर्धियों को सिस्टम के साथ इंटर-ऑपरेट करने की अनुमति देनी पड़ती है।

Apple ने अपनी मैसेजिंग सर्विस iMessage को ‘नंबर-इंडिपेंडेंट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस सर्विस’ (NIICS) माने जाने पर भी आपत्ति जताई थी, क्योंकि इसके दायरे में आने पर उस पर EU के टेलीकॉम नियम लागू हो सकते थे।

ये मामले T-1079/23 Apple बनाम कमीशन, T-1080/23 Apple बनाम कमीशन और T-214/24 Apple और Apple डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल बनाम कमीशन हैं।

 

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