Delhi Dry Day: दिल्ली में आने वाले महीनों में शराब की दुकानों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने मई से सितंबर तक पांच दिनों को ‘ड्राई डे’ घोषित किया है। इन दिनों राजधानी में शराब की बिक्री और सप्लाई पूरी तरह बंद रहेगी।
कब से होगी शुरुआत
इस लिस्ट की शुरुआत 1 मई से होगी, जब बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पूरे शहर में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। सरकार का कहना है कि धार्मिक अवसरों पर सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।
इन तारीखों पर नहीं खरीद सकेंगे शराब
आबकारी विभाग के अनुसार, 27 मई को ईद-उल-जुहा, 26 जून को मुहर्रम, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 9 सितंबर को जन्माष्टमी के दिन भी शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इन सभी दिनों को आधिकारिक तौर पर ड्राई डे घोषित किया गया है।
कानूनी प्रावधान के तहत लिया गया फैसला
यह निर्णय दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम, 2010 के नियम 52 के तहत लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के फैसले हर साल जरूरी मौकों पर लागू किए जाते हैं ताकि सामाजिक और सार्वजनिक मर्यादा बनी रहे।
हर जगह लागू होगी पाबंदी
आदेश के अनुसार, ड्राई डे के दौरान न केवल शराब की दुकानें बंद रहेंगी, बल्कि बार, क्लब और रेस्टोरेंट में भी शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी। यह नियम राजधानी के सभी व्यावसायिक परिसरों पर लागू होगा।
कुछ होटलों को मिल सकती है छूट
हालांकि, कुछ बड़े होटलों को, जिनके पास विशेष लाइसेंस हैं, सीमित छूट दी जा सकती है। इसके बावजूद सामान्य उपभोक्ताओं के लिए शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। आबकारी विभाग ने सभी लाइसेंस धारकों को निर्देश दिया है कि वे ड्राई डे से संबंधित आदेश को अपने नोटिस बोर्ड पर जरुर लगा लें। यह सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी होगी कि नियमों का पूरी तरह पालन हो।
नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि कोई दुकानदार या प्रतिष्ठान ड्राई डे के नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई शामिल हो सकती है। सरकार का मानना है कि इन खास दिनों पर शराब बिक्री पर रोक लगाने से सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलती है। इसी उद्देश्य से हर साल ऐसे अहम मौकों पर ड्राई डे घोषित किए जाते हैं।
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