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पंजाब में SIR लिस्ट से नाम कटा तो 9 सरकारी योजनाओं पर पड़ सकता है असर, विस्तार से जानें

पंजाब में वोटर सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बीच एक बड़ा सवाल सामने आया है। अगर किसी व्यक्ति का नाम पंजाब की वोटर लिस्ट से हट जाता है, तो उसका असर कई सरकारी योजनाओं पर भी पड़ सकता है। इनमें कुछ योजनाओं में वोटर कार्ड जरूरी है, जबकि कई अन्य में इसे पहचान या निवास प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक बूथ लेवल अधिकारी (BLO) ने दावा किया कि कई ऐसे लोगों के नाम पंजाब की वोटर सूची से हटाए जा रहे हैं, जिन्होंने अपना नाम दूसरे राज्यों की मतदाता सूची में दर्ज करा लिया है।

इन 9 योजनाओं पर पड़ सकता है असर

1. मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना

इस योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1,000 रुपये और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। सरकार के नियमों के अनुसार लाभार्थी का नाम पंजाब की वोटर सूची में होना जरूरी है। नाम हटने पर लाभ रुक सकता है।

2. मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना

इस योजना में पात्र लोगों को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलता है। हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड के साथ पंजाब का वोटर कार्ड अनिवार्य बताया गया है।

3. बुढ़ापा पेंशन योजना

65 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों और 58 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को मिलने वाली 1,500 रुपये मासिक पेंशन के लिए वोटर कार्ड निवास और पहचान के प्रमुख दस्तावेजों में शामिल है।

4. विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन

इस योजना में भी 1,500 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। आवेदन के दौरान वोटर कार्ड पहचान और पते के वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में उपयोग किया जाता है।

5. दिव्यांग एवं अनाथ बच्चों से जुड़ी सहायता योजनाएं

50 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले बच्चों या अनाथ बच्चों के अभिभावकों को आवेदन के समय अपनी पहचान के लिए वोटर कार्ड देना पड़ सकता है।

6. स्मार्ट राशन कार्ड योजना

नया राशन कार्ड बनवाने या परिवार के किसी सदस्य का नाम जोड़ने के लिए परिवार के मुखिया का वोटर कार्ड एड्रेस प्रूफ के रूप में स्वीकार किया जाता है।

7. पंजाब आशीर्वाद योजना

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी पर मिलने वाली 51 हजार रुपये की सहायता के लिए माता-पिता का पंजाब निवासी होना जरूरी है।

8. पंजाब लेबर कार्ड

पंजीकृत श्रमिकों को शिक्षा, चिकित्सा और अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए लेबर विभाग में पंजीकरण के दौरान वोटर कार्ड वैध पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

9. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर मिलने वाली 20 हजार रुपये की सहायता के लिए पंजाब का निवासी होना जरूरी है। इसके प्रमाण के रूप में वोटर कार्ड प्रस्तुत किया जा सकता है।

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Ram Janam Chauhan
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राम जनम चौहान वर्तमान में MH One News के साथ जुड़े हुए हैं। वे मुख्य रूप से पॉलिटिक्स और नेशनल न्यूज़ को कवर करते हैं। उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक जागरण संस्थान के साथ की। इसके अलावा Zee Media और India News में इंटर्नशिप की है। राम जनम चौहान ने डॉ. भीमराव अंबेडकर कॉलेज (गोकलपुरी, दिल्ली) से पत्रकारिता एवं जनसंचार (BJMC) की डिग्री प्राप्त की है।
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