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लीव इंडिया नोटिस मामले में इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार, कहा- मांगनी होगी माफी

बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को जारी ‘लीव इंडिया नोटिस’ के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान तीखी टिप्पणी सामने आई है। अदालत ने अभिनेता से उनके प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर सवाल किए और उकसाने वाली हरकत पर माफी मांगने की बात कही। मुंबई पुलिस ने इमरान खान को नोटिस जारी कर 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया था। अभिनेता ने इस नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर की स्थिति के बारे में भी जानकारी मांगी।

28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का मिला था निर्देश

मुंबई पुलिस की ओर से जारी ‘लीव इंडिया नोटिस’ में इमरान खान को 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने के लिए कहा गया था। अभिनेता ने इस आदेश को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। पिछली सुनवाई के दौरान विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने अदालत को भरोसा दिलाया था कि दो नवंबर तक अभिनेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है। इमरान खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकटेश धोंड पेश हुए, जबकि महाराष्ट्र सरकार का पक्ष सरकारी वकील अंजलि हेलेकर ने रखा। सुनवाई के दौरान पीठ ने अभिनेता के खिलाफ दर्ज एफआईआर की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी मांगी।

प्रदर्शन में शामिल होने के अधिकार पर उठाए सवाल

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इमरान खान की नागरिकता और प्रदर्शन में उनकी भागीदारी को लेकर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि यदि वह भारतीय नागरिक नहीं हैं और एसआईआर (SIR) प्रक्रिया से प्रभावित नहीं होंगे, तो उन्हें इन प्रदर्शनों में शामिल होने का अधिकार क्यों है? अदालत की इस टिप्पणी के बाद मामले में अभिनेता की भूमिका और प्रदर्शन में उनकी भागीदारी का मुद्दा चर्चा में आ गया है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, अदालत की ओर से की गई इन टिप्पणियों के संबंध में विस्तृत आदेश सामने नहीं आया है।

उकसाने वाली हरकत पर माफी की बात

सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने इमरान खान से उकसाने वाली हरकत को लेकर माफी मांगने की बात कही। अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अभिनेता के आचरण पर सवाल उठाए। फिलहाल अभिनेता की याचिका पर सुनवाई जारी है। इस मामले में आगे की कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देशों और संबंधित अधिकारियों की ओर से पेश की जाने वाली जानकारी पर निर्भर करेगी। अदालत के समक्ष मुख्य मुद्दों में ‘लीव इंडिया नोटिस’ को चुनौती और अभिनेता के खिलाफ दर्ज FIR की स्थिति शामिल है।

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Ram Janam Chauhan
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राम जनम चौहान वर्तमान में MH One News के साथ जुड़े हुए हैं। वे मुख्य रूप से पॉलिटिक्स और नेशनल न्यूज़ को कवर करते हैं। उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक जागरण संस्थान के साथ की। इसके अलावा Zee Media और India News में इंटर्नशिप की है। राम जनम चौहान ने डॉ. भीमराव अंबेडकर कॉलेज (गोकलपुरी, दिल्ली) से पत्रकारिता एवं जनसंचार (BJMC) की डिग्री प्राप्त की है।
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