HomeBreaking News₹2,000 पार पेट्रोल खरीदते ही बदलेगा पेमेंट नियम, हरियाणा में 15 अक्टूबर...

₹2,000 पार पेट्रोल खरीदते ही बदलेगा पेमेंट नियम, हरियाणा में 15 अक्टूबर से कैश जरूरी

हरियाणा(Haryana) में पेट्रोल और डीजल खरीदने वाले लोगों के लिए 15 अक्टूबर से भुगतान का तरीका बदल सकता है। ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने नए UPI शुल्क ढांचे का विरोध करते हुए कहा है कि ₹2,000 से अधिक के ईंधन भुगतान को UPI से स्वीकार करने के बजाय नकद भुगतान लिया जाएगा। पेट्रोलियम डीलरों का कहना है कि उनके पंपों पर बड़ी संख्या में ग्राहक UPI के जरिए भुगतान करते हैं।

एसोसिएशन के पदाधिकारियों के मुताबिक, कई पेट्रोल पंपों पर रोजाना सैकड़ों डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं। ऐसे में हर लेनदेन पर लागू होने वाला MDR उनके पहले से सीमित मार्जिन पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। हालांकि, नए नियमों के अनुसार पेट्रोल और अन्य निर्धारित श्रेणियों में ₹2,000 से अधिक के UPI भुगतान पर ₹5 का फ्लैट MDR रखा गया है। यह शुल्क ग्राहक के खाते से अलग से नहीं काटा जाना है बल्कि संबंधित व्यापारी पक्ष पर लागू होता है।

एसोसिएशन ने नकद भुगतान पर दिया जोर 

डीलर एसोसिएशन का कहना है कि पेट्रोल पंपों का कारोबार पहले से कम कमीशन पर चलता है। ऐसे में डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त लागत को वहन करना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। इसी वजह से संगठन ने 15 अक्टूबर के बाद ₹2,000 से ज्यादा के पेट्रोल-डीजल भुगतान के लिए नकद को प्राथमिकता देने की बात कही है।

ग्राहकों के लिए क्या बदलेगा?

यदि यह फैसला लागू होता है, तो जिन लोगों को ₹2,000 से अधिक का ईंधन खरीदना है, उन्हें पेट्रोल पंप पर नकद लेकर जाना पड़ सकता है। इससे उन ग्राहकों को परेशानी हो सकती है जो आमतौर पर UPI से भुगतान करते हैं।

वहीं, UPI के नए ढांचे में ₹2,000 से कम के सामान्य P2M भुगतान पर यह MDR लागू नहीं है और व्यक्ति-से-व्यक्ति UPI ट्रांजैक्शन भी शुल्क से बाहर हैं। फिलहाल पेट्रोलियम डीलरों की आपत्ति और नए MDR नियमों को लेकर चर्चा जारी है। 15 अक्टूबर से वास्तविक स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।

यह भी पढ़ें : फर्जी आधार, हथियार और नकली पहचान… लॉरेंस-आरज़ू बिश्नोई गैंग के पकड़े…

RELATED ARTICLES

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments