भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBOs) के लिए नई एडवाइजरी जारी करते हुए साफ-सुथरे और फूड-ग्रेड चाकू, ब्लेड और अन्य कटिंग उपकरणों के इस्तेमाल को अनिवार्य करने पर जोर दिया है। FSSAI का कहना है कि खाद्य पदार्थों की तैयारी, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और भंडारण में इस्तेमाल होने वाले सभी उपकरण सुरक्षित और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होने चाहिए।
खराब उपकरणों से बढ़ता है प्रदूषण का खतरा
FSSAI के संज्ञान में ऐसे मामले आए हैं, जहां कुछ प्रतिष्ठानों में जंग लगे, टूटे-फूटे या पेंट उखड़े हुए चाकू और ब्लेड का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे उपकरणों से खाद्य पदार्थों में रासायनिक और सूक्ष्मजीव संबंधी प्रदूषण का खतरा बढ़ सकता है, जिससे खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है।
फूड-ग्रेड और जंग-रोधी उपकरण ही होंगे मान्य
FSSAI ने स्पष्ट किया है कि खाद्य कारोबार से जुड़े प्रतिष्ठानों में केवल फूड-ग्रेड, गैर-विषैले और जंग-रोधी उपकरणों का ही इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा सभी चाकू, ब्लेड और कटिंग उपकरण अच्छी स्थिति में होने चाहिए और उनमें किसी प्रकार की दरार, टूट-फूट या पेंट उखड़ने जैसी समस्या नहीं होनी चाहिए। प्राधिकरण ने कहा है कि जंग लगे या खराब उपकरणों को तत्काल हटाकर उनकी जगह नए और सुरक्षित उपकरण लगाए जाएं। इसके साथ ही नियमित रूप से इनकी सफाई, सैनिटाइजेशन और जरूरत पड़ने पर स्टरलाइजेशन भी किया जाए, ताकि खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
FSSAI ने चेतावनी दी है कि अगर किसी खाद्य प्रतिष्ठान में इन निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। FSSAI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और अपने क्षेत्रीय निदेशकों को निरीक्षण के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सभी प्रतिष्ठान निर्धारित मानकों का पालन करें और किसी भी उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई की जाए।
Read More
आज से मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति मुर्मू का 5 दिवसीय दौरा शुरु, कई अहम कार्यक्रमों में लेंगी हिस्सा

