रिज़र्व बैंक ने मंगलवार को बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने Paytm पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) को बंद करने का आदेश दिया है। इस साल अप्रैल में रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने नियमों का पालन न करने के कारण PPBL का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया था। RBI ने कहा था कि बैंक का कामकाज जमाकर्ताओं के हितों के खिलाफ़ तरीके से चलाया जा रहा था।
The Reserve Bank of India (RBI) has cancelled the banking licence of Paytm Payments Bank Limited with effect from April 24, 2026, under Section 22(4) of the Banking Regulation Act pic.twitter.com/BGC34P5MHT
— IANS (@ians_india) July 28, 2026
केंद्रीय बैंक ने यह भी घोषणा की थी कि वह बैंक को बंद करने के लिए हाई कोर्ट में अर्ज़ी देगा। स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के पूर्व CGM, गिरीकुमार एम नायर को PPBL का लिक्विडेटर नियुक्त किया गया था। बैंक ने कहा, “8 जुलाई 2026 और 22 जुलाई 2026 के आदेशों के तहत, दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि PPBL को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 और कंपनीज़ एक्ट, 2013 के प्रावधानों के अनुसार बंद किया जाए।”
इसके अलावा, हाई कोर्ट ने नायर को PPBL का आधिकारिक लिक्विडेटर नियुक्त किया। आदेश के अनुसार, RBI ने कहा कि आधिकारिक लिक्विडेटर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 और कंपनीज़ एक्ट, 2013 के लागू होने वाले प्रावधानों के तहत दी गई सभी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा।
बैंक को अपने IT सिस्टम का व्यापक ऑडिट करने के लिए एक IT ऑडिट फ़र्म नियुक्त करने का भी निर्देश दिया गया था। इसके बाद, 31 जनवरी 2024 और 16 फरवरी 2024 को बैंक पर कुछ व्यावसायिक प्रतिबंध भी लगाए गए, जिनमें मौजूदा कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट और वॉलेट में किसी भी तरह के नए डिपॉज़िट/क्रेडिट/टॉप-अप की अनुमति न देना शामिल था।

