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LPG संकट के बीच बड़ा अपडेट, अब पेट्रोल पंपों पर भी मिलेगा केरोसिन, आम लोगों को बड़ी राहत

Kerosine Distribution on Petrol Pump Govt Notification:  पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच पैदा हुए ऊर्जा संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने केरोसिन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब राशन की दुकानों के साथ-साथ पेट्रोल पंपों पर भी केरोसिन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे आम लोगों को खाना बनाने और रोशनी के लिए अतिरिक्त विकल्प मिल सकेगा।

LPG की कमी में लोगों को मिलेगी राहत

पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, Indian Oil, Bharat Petroleum और Hindustan Petroleum जैसी सरकारी तेल कंपनियां चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर केरोसिन की आपूर्ति करेंगी। इससे एलपीजी की कमी की स्थिति में लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

21 राज्यों में लागू होगा फैसला

सरकार ने इस व्यवस्था को देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया है, खासतौर पर उन क्षेत्रों में जहां पहले जन वितरण प्रणाली (PDS) के तहत केरोसिन उपलब्ध नहीं था। इनमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम से घरों तक केरोसिन की त्वरित आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे लोगों को ऊर्जा संकट के दौरान राहत मिलेगी।

पेट्रोल पंपों पर तय सीमा के साथ बिक्री

नई व्यवस्था के तहत हर जिले में प्रशासन दो पेट्रोल पंपों को केरोसिन वितरण के लिए चिन्हित करेगा। इन पंपों पर अधिकतम 5,000 लीटर तक केरोसिन स्टॉक किया जा सकेगा। लोग यहां से खाना बनाने, रोशनी या अन्य घरेलू उपयोग के लिए केरोसिन खरीद सकेंगे।

अतिरिक्त आवंटन और नियमों में ढील

सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित आवंटन के अलावा 48,000 किलोलीटर अतिरिक्त केरोसिन दिया है। साथ ही, 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सुपीरियर केरोसिन ऑयल (SKO) के वितरण के आदेश भी जारी कर दिए हैं।

सरकार ने लाइसेंसिंग नियमों में भी दी ढील 

आपूर्ति को तेज करने के लिए सरकार ने लाइसेंसिंग नियमों में भी ढील दी है। अब केरोसिन डीलरों को अलग से FORM XVIII लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। टैंकरों और परिवहन से जुड़े नियमों में भी कुछ राहत दी गई है, ताकि सप्लाई बाधित न हो।

कुछ शर्तों के साथ मिलेगी सुविधा

सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक पेट्रोल पंप पर 5,000 लीटर से ज्यादा केरोसिन स्टोर नहीं किया जा सकेगा। साथ ही, इसका उपयोग केवल घरेलू जरूरतों जैसे खाना पकाने और रोशनी के लिए ही किया जा सकेगा। किसी भी प्रकार के व्यावसायिक उपयोग पर रोक रहेगी। इसके अलावा, पेट्रोल पंप संचालकों को स्टोरेज और वितरण का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा और प्रशासनिक एजेंसियां कभी भी इसकी जांच कर सकेंगी।

60 दिन के लिए लागू होगी व्यवस्था

यह नई व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई है। यह नियम अगले 60 दिनों तक या फिर सरकार के अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे।सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है। हाल ही में कुछ जगहों पर ईंधन खत्म होने की खबरों को अफवाह बताया गया है। लोगों से अपील की गई है कि वे घबराकर खरीदारी न करें और केवल जरूरत के अनुसार ही ईंधन का उपयोग करें। सरकार का यह कदम मौजूदा परिस्थितियों में ऊर्जा आपूर्ति को संतुलित करने और आम लोगों को राहत देने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

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