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दिल्ली वालों को बड़ी राहत, ट्रैफिक चालान का होगा निपटारा, 5 अप्रैल को लोक अदालत में निकलेगा समाधान

राजधानी दिल्ली(Delhi) में वाहन चालकों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली यातायात पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से रविवार, 5 अप्रैल 2026, को विशेष लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इस पहल का मकसद लंबित ट्रैफिक चालानों और नोटिस का त्वरित निपटारा करना है, ताकि लोगों को बार-बार कोर्ट जाने की जरूरत न पड़े और वे अपने मामलों को आसानी से निपटा सकें।

यह लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। इसमें वे सभी मामले शामिल होंगे, जो 31 दिसंबर 2025 तक वर्चुअल कोर्ट में दर्ज किए गए हैं। यहाँ मामलों का समाधान सरल प्रक्रिया के जरिए मौके पर ही किया जाएगा, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होगी।

दिल्ली के सात कोर्ट परिसरों में होगी सुविधा

इस विशेष लोक अदालत का आयोजन राजधानी के सात बड़े कोर्ट परिसरों में किया जाएगा:

  • पटियाला हाउस

  • कड़कड़डूमा

  • तीस हजारी

  • साकेत

  • रोहिणी

  • द्वारका

  • राउज एवेन्यू

इस व्यवस्था से दिल्ली(Delhi) के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले लोग अपने नजदीकी कोर्ट परिसर में आसानी से उपस्थित हो सकते हैं।

चालान और नोटिस पहले से डाउनलोड करें

आगंतुकों से आग्रह किया गया है कि वे अपने चालान या नोटिस का प्रिंटआउट पहले से डाउनलोड कर लें। इसके लिए दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग किया जा सकता है। कोर्ट परिसर में प्रिंट निकालने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए पहले से तैयारी करना आवश्यक है।

ट्रैफिक पुलिस ने QR कोड और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से चालान डाउनलोड और अपॉइंटमेंट बुकिंग की सुविधा भी दी है। यह सुविधा 30 मार्च, सुबह 10 बजे से सक्रिय होगी। ध्यान रहे, प्रतिदिन सीमित संख्या में ही चालान डाउनलोड किए जा सकेंगे, इसलिए समय रहते प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है।

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