Uttarakhand Cabinet: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में विकास, रोजगार, श्रमिक कल्याण, परिवहन, न्यायिक ढांचे और कृषि से जुड़े कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें गौ पालन योजना का लाभ सामान्य वर्ग तक पहुंचाने, श्रमिकों के वेतन भुगतान की समयसीमा तय करने, गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तार देने और हाईकोर्ट के नए परिसर के लिए भूमि उपलब्ध कराने जैसे अहम फैसले शामिल हैं।
सामान्य वर्ग को भी गौ पालन योजना का लाभ
कैबिनेट ने राज्य की गौ पालन योजना का लाभ अब सामान्य वर्ग के लोगों को भी देने का फैसला किया है। योजना के तहत लाभार्थियों को 75% तक सब्सिडी मिलेगी और वे अधिकतम दो गाय या भैंस खरीद सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा।
श्रमिकों की सैलरी के लिए 7 तारीख तय
कैबिनेट ने उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली-2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। नियमों के मुताबिक हर महीने की 7 तारीख तक वेतन का भुगतान अनिवार्य होगा और सैलरी डिजिटल माध्यम से दी जाएगी। पुरुष और महिला श्रमिकों को समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। साथ ही श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा।
हरिद्वार तक पहुंचेगा गंगा एक्सप्रेसवे
उत्तराखंड कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारित करने के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) को मंजूरी दी है। इस परियोजना से उत्तराखंड की कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ हरिद्वार में धार्मिक पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
हाईकोर्ट के लिए 30 हेक्टेयर जमीन मंजूर
उत्तराखंड हाईकोर्ट के प्रस्तावित नए परिसर के लिए हल्द्वानी के गौलापार में 30 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने को मंजूरी दी गई है। यहां न्यायालय भवन, न्यायाधीशों के आवास, अधिवक्ता चैंबर, प्रशासनिक कार्यालय और पार्किंग समेत आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में 122 नए पद
हल्द्वानी में स्थापित होने वाले उत्तराखंड के पहले राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 122 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इसे “मिशन ओलंपिक-2036” के तहत विश्वस्तरीय खिलाड़ियों को तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
ईको टूरिज्म और ट्रेकिंग को मिलेगा बढ़ावा
वन क्षेत्रों में जड़ी-बूटियों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) की संरचना में संशोधन को मंजूरी दी गई। इससे नए ईको-टूरिज्म हब विकसित करने के साथ ट्रेकिंग और पर्वतारोहण गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
औद्योगिक विवादों का होगा तेजी से समाधान
कैबिनेट ने उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली-2026 को भी मंजूरी दी है। इसके जरिए उद्योगों और श्रमिकों के बीच बेहतर तालमेल बनाने, शिकायतों का जल्द निस्तारण करने और छंटनी किए गए कर्मचारियों को दोबारा अवसर देने की व्यवस्था की गई है।
GST और जल जीवन मिशन पर भी फैसला
बैठक में उत्तराखंड माल एवं सेवा कर (GST) संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी गई। इसके अलावा जल जीवन मिशन की योजनाओं को ग्राम पंचायतों और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को हस्तांतरित करने के प्रोटोकॉल को भी स्वीकृति दी गई।
छात्रावासों और सहकारी समितियों के नियम बदले
समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों के लिए नई संचालन नियमावली को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड सहकारी समिति नियमावली में संशोधन कर कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को सहकारी समितियों का सदस्य बनने का अधिकार दिया गया है।
वन निगम और अन्य समितियों में संशोधन
वन विकास निगम सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी दी गई है। इसमें स्केलर भर्ती के लिए 100 अंकों की परीक्षा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बंगाली मूल के अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित सहायता कोष संचालन समिति में भी संशोधन को मंजूरी मिली है।
रोजगार और विकास को मिलेगी रफ्तार
धामी सरकार का मानना है कि कैबिनेट के इन फैसलों से राज्य में रोजगार, निवेश, पर्यटन, कृषि, पशुपालन, श्रमिक कल्याण और आधारभूत ढांचे को नई गति मिलेगी। साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जनहितकारी बनाने में भी इन निर्णयों की अहम भूमिका होगी।
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