मुंबई में अंडरवर्ल्ड और जबरन वसूली से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कार्रवाई करते हुए छोटा शकील के साले और डी-कंपनी सदस्य सलीम इकबाल कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट के परिवार की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क कर ली हैं। एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत करीब 4 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति अटैच की है। इसमें एक इमारत और बैंक खातों में जमा रकम शामिल है। यह कार्रवाई असलम अब्दुल रहमान पटनी और अन्य आरोपियों से जुड़े मामले में हुई है।
फर्जी दस्तावेजों से कब्जे का आरोप
ED ने 22 सितंबर 2022 को मुंबई के दादर पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR नंबर 0734/2022 के आधार पर जांच शुरू की थी। इसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, विश्वासघात, जालसाजी और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल के आरोप लगाए गए थे। बाद में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने मामले की जांच की। ED के मुताबिक, आरोपियों ने साजिश के तहत ‘लैंबट बिल्डिंग’ नाम की संपत्ति पर अवैध कब्जा करने के लिए उसके असली मालिक की पहचान का दुरुपयोग किया और फर्जी दस्तावेज तैयार किए। इनमें संपत्ति के हस्तांतरण से जुड़ी फर्जी डीड ऑफ कन्वेयंस भी शामिल थी। इस मामले में शब्बीर अहमद हसन करोलिया और यूसुफ अहमद हसन करोलिया के नाम सामने आए हैं।
सलीम फ्रूट की पत्नी के नाम संपत्ति
जांच एजेंसी का आरोप है कि असलम पटनी ने 2019 में लैंबट बिल्डिंग में 50 फीसदी हिस्सेदारी हासिल की थी। यह हिस्सा यास्मीन मोहम्मद अहमद और दिवंगत शेरजादा जंगरेज खान का था। आरोप है कि पटनी ने डी-कंपनी, दाऊद इब्राहिम और सलीम फ्रूट के नाम पर धमकाकर यह हिस्सेदारी हासिल की और मूल मालिकों को कोई रकम नहीं दी।
ED के अनुसार, बाद में पटनी ने संपत्ति सलीम फ्रूट की पत्नी शाजिया सलीम इकबाल कुरैशी के नाम ट्रांसफर कर दी। एजेंसी का दावा है कि इस तरह कथित जबरन वसूली से हासिल संपत्ति को परिवार के नाम पर बनाए रखने की कोशिश की गई। अब ED ने शाजिया के नाम दर्ज लैंबट बिल्डिंग के साथ पटनी और अन्य आरोपियों के बैंक खातों में जमा रकम भी अटैच की है। कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य करीब 4 करोड़ रुपये बताया गया है।
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