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अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए अलर्ट, 15 सितंबर से लागू हो रहा नया इमिग्रेशन नियम, यूनिवर्सिटीज़ ने दी जल्दी लौटने की सलाह

अमेरिका में पढ़ाई कर रहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिनमें भारत से आए स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, जो पढ़ाई के बीच छुट्टियों के कारण देश से बाहर हैं, उन्हें उनके कॉलेजों ने सलाह दी है कि अगर वे मौजूदा इमिग्रेशन नियमों के तहत मिलने वाले फायदों को बनाए रखना चाहते हैं, तो 15 सितंबर से पहले वापस आ जाएं।

F और J वीज़ा होल्डर्स के लिए यह सलाह US डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी के “फ़ाइनल रूल” के लागू होने से पहले आई है। यह नियम लंबे समय से चले आ रहे “ड्यूरेशन ऑफ़ स्टेटस” (D/S) सिस्टम की जगह लेगा। नए नियम के तहत, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अमेरिका में सिर्फ़ एक तय एडमिशन पीरियड के लिए ही आ सकेंगे।

कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अपने नोटिस में लिखा, “इस फ़ाइनल रूल को लागू करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है। हम सलाह देते हैं कि सभी स्टूडेंट्स 8 सितंबर, 2026 को क्लास शुरू होने से पहले न्यूयॉर्क वापस आ जाएं।”

नया नियम

DHS ने इमिग्रेशन का एक सख़्त नया नियम बनाया है। इसके तहत F-1 स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स, J-1 एक्सचेंज विज़िटर्स और विदेशी पत्रकारों के लिए I वीज़ा होल्डर्स के अमेरिका में रहने की अधिकतम सीमा चार साल तय की गई है। इस कदम से लाखों भारतीय नागरिकों पर बड़ा असर पड़ने की उम्मीद है। यह नियम पढ़ाई पूरी होने के बाद मिलने वाले ग्रेस पीरियड को भी 60 दिन से घटाकर 30 दिन कर देता है और किसी भी तरह के एक्सटेंशन के लिए स्टूडेंट्स को फ़ॉर्म I-539 के ज़रिए US सिटिज़नशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज़ (USCIS) से मंज़ूरी लेने की ज़रूरत होती है।

नया नियम 15 सितंबर से लागू होगा। मौजूदा D/S सिस्टम F-1 स्टूडेंट्स को तब तक अमेरिका में रहने की इजाज़त देता है जब तक वे अपना एकेडमिक स्टेटस बनाए रखते हैं।

पुराने सिस्टम के तहत कौन रह सकता है

DHS के अनुसार, जो स्टूडेंट्स 15 सितंबर को D/S के तहत पहले से ही अमेरिका में हैं, वे अपने फ़ॉर्म I-20 पर लिखी प्रोग्राम पूरी होने की तारीख तक या मंज़ूर की गई ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (OPT/STEM OPT) के खत्म होने तक वहां रह सकते हैं।

हालांकि, यह सुरक्षा नियम लागू होने की तारीख से कुल चार साल की सीमा के अधीन होगी। साथ ही, यह 14 नवंबर, 2030 से आगे नहीं बढ़ सकती, जिसमें देश छोड़ने का समय भी शामिल है।

इमिग्रेंट्स में चिंता

इस पॉलिसी बदलाव ने भारतीय स्टूडेंट्स और प्रोफ़ेशनल्स के बीच काफ़ी चिंता पैदा कर दी है, जिससे अमेरिका में उनकी पढ़ाई और करियर की उम्मीदों पर अनिश्चितता के बादल छा गए हैं। फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज़ (FIIDS) में पॉलिसी और स्ट्रैटेजी के प्रमुख खंडेराव कांड ने कहा, “यह अमेरिकी कॉम्पिटिटिवनेस (प्रतिस्पर्धा क्षमता) को खुद पहुँचाया गया नुकसान है।”

“4 साल की समय-सीमा आधुनिक डिग्री के असल कामकाज के तरीके से मेल नहीं खाती बैचलर डिग्री के लिए औसत समय लगभग 52 महीने और PhD के लिए लगभग 5.7 साल होता है, जबकि USCIS के पास पहले से ही 11 मिलियन से ज़्यादा मामले लंबित हैं, जिनकी प्रोसेसिंग में लगभग एक साल का समय लगता है।”

उन्होंने कहा, “छात्रों को प्रोग्राम या रिसर्च के बीच में ही बाहर निकलना पड़ सकता है, लैब ज़रूरी टैलेंट खो देंगी, और अमेरिका अपनी इनोवेशन पाइपलाइन प्रतिस्पर्धियों को सौंप देगा।”

FIIDS ने कहा कि कई रिसर्च-इंटेंसिव प्रोग्राम, खासकर डॉक्टरेट कोर्स और मेडिकल ट्रेनिंग, अक्सर चार साल से ज़्यादा समय लेते हैं। J-1 रिसर्च स्कॉलर्स और डॉक्टरों को भी अपने प्रोग्राम पूरे करने के लिए अक्सर पाँच से सात साल की ज़रूरत होती है।

इसके अलावा, ग्रुप ने चेतावनी दी कि एक्सटेंशन को लेकर अनिश्चितता लैब के कामकाज में बाधा डाल सकती है, ग्रेजुएशन में देरी कर सकती है, और अंतरराष्ट्रीय टैलेंट पर निर्भर फैकल्टी भर्ती योजनाओं को अस्थिर कर सकती है।

कांड ने कहा, “इसे लागू करने में देरी करें, छात्रों की सुरक्षा करें, और अमेरिकी रिसर्च और इनोवेशन को बचाएं। अगर मकसद ईमानदारी बनाए रखना है, तो ऐसा उन डिग्री पाथवे को खत्म किए बिना करें जो अमेरिकी लैब और स्टार्टअप को आगे बढ़ाते हैं।”

 

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