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राजस्थान सरकार ने वेतन के नए नियम किए लागू, हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे काम का प्रावधान

कम से कम वेतन और काम के तय घंटों को पारदर्शी तरीके से तय करने के लिए, राजस्थान सरकार ने ‘कोड ऑन वेजेज रूल्स’ लागू किए हैं। इन नियमों में कम से कम वेतन तय करने के लिए एक वैज्ञानिक फॉर्मूला और स्किल-बेस्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम की व्यवस्था है। महंगाई भत्ता (DA) कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) से जुड़ा होगा और साल में दो बार 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को बदला जाएगा, ताकि वेतन महंगाई के हिसाब से बना रहे।

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कैबिनेट ने ‘कोड ऑन वेजेज रूल्स, 2026’ को मंज़ूरी दे दी है। इसका मकसद राज्य भर में कमर्शियल और इंडस्ट्रियल संस्थानों के सही कामकाज को सुनिश्चित करते हुए कर्मचारियों के हितों और कल्याण की रक्षा करना है।

प्रति सप्ताह अधिकतम 48 घंटे काम करने का प्रावधान

इन नियमों में काम के तय घंटे, ज़रूरी आराम का समय और नाइट शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी बताए गए हैं। नियमों के अनुसार, प्रति सप्ताह अधिकतम 48 घंटे काम करने का प्रावधान है। छह दिन के कार्य-सप्ताह में, आराम के समय को मिलाकर कुल काम का समय प्रति दिन 10.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि सातवां दिन सवेतन साप्ताहिक अवकाश होगा। कर्मचारियों को लगातार पांच घंटे काम करने के बाद 30 मिनट का आराम का ब्रेक मिलेगा।

नियमों में यह प्रावधान है कि साप्ताहिक अवकाश पर काम करने वाले कर्मचारियों को तय दरों के अनुसार ओवरटाइम वेतन दिया जाएगा। नियोक्ताओं को वेतन पर्ची भी जारी करनी होगी, जबकि नियम वेतन से होने वाली कानूनी कटौतियों को स्पष्ट रूप से बताते हैं और डिजिटल रजिस्टर बनाए रखने का प्रावधान करते हैं। इसके अलावा, राज्य कैबिनेट ने ‘राजस्थान इंडस्ट्रियल रिलेशंस रूल्स’ को भी मंज़ूरी दी है, जिसका मकसद राज्य के श्रम प्रशासन ढांचे को सरल और आधुनिक बनाना है।

शिकायतें पूरी तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट

नए नियमों के तहत, श्रम अनुपालन की सभी प्रक्रियाएं और विवाद से जुड़ी शिकायतें पूरी तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दी जाएंगी। औद्योगिक विवादों के तेज़ी से समाधान के लिए तय समय-सीमा निर्धारित की गई है, जबकि बातचीत करने वाली ट्रेड यूनियनों का चुनाव निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।

नियम ‘वर्क्स कमेटियों’ और कार्यस्थल पर शिकायत निवारण तंत्र के गठन और कामकाज के बारे में स्पष्ट दिशानिर्देश भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा, कर्मचारियों की छंटनी और औद्योगिक संस्थानों को बंद करने से संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं और निर्धारित फॉर्मों को सरल और अधिक पारदर्शी बनाया गया है ताकि ‘ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस’ को बढ़ावा मिल सके।

 

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