रविवार को मानखुर्द में एक चॉल के गिरने से छह लोगों की मौत हो गई थी, जिसके सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गैर-कानूनी तरीके से बनी चार मंज़िला इमारत के मालिक, उसे बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर, बगल में बनी झोपड़ी के मालिक और दूसरे प्राइवेट व सरकारी अधिकारियों के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने जान-बूझकर इस गैर-कानूनी इमारत को बनने में मदद की।
पुलिस के मुताबिक, यह घटना मानखुर्द के न्यू मंडला इलाके में जनता नगर की चॉल नंबर 5 में हुई। भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
चॉल के गिरने से छह लोगों की मौत
यह शिकायत न्यू मंडला के रहने वाले 53 साल के मोहम्मद मुख्तार अब्दुल अली शेख ने दर्ज कराई। उन्होंने अपने बयान में आरोप लगाया कि चार मंज़िला इमारत सुरक्षा के ज़रूरी नियमों का पालन किए बिना गैर-कानूनी तरीके से बनाई गई थी। अधिकारी ने शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि इमारत के काफी समय से खतरनाक हालत में होने की जानकारी होने के बावजूद, ज़िम्मेदार लोगों ने बगल में बनी झोपड़ी के लिए कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाए और न ही सुरक्षा के उपाय किए।
FIR में यह भी कहा गया है कि बगल में बनी झोपड़ी के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतज़ाम नहीं थे। आखिरकार, गैर-कानूनी इमारत झोपड़ी पर गिर गई, जिससे उसमें रह रहे छह लोगों की मौत हो गई।
मामला दर्ज होने के बाद, पुलिस ने इमारत के मालिक अब्दुल वाहिद और कॉन्ट्रैक्टर गुलाम रज़ा सैयद को गिरफ्तार कर लिया। जांच करने वाले अधिकारी उन दूसरे प्राइवेट लोगों और सरकारी अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कर रहे हैं, जिन्होंने नियमों के उल्लंघन की जानकारी होने के बावजूद इस गैर-कानूनी निर्माण में मदद की थी।
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