दिल्ली कैपिटल्स के क्रिकेटर अभिषेक पोरेल को यौन उत्पीड़न के मामले में ज़मानत नहीं मिली है। पोरेल को हुगली में आपराधिक धमकी देने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था और उन पर BNS की धाराओं और IT एक्ट की धारा 66E/72 के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपों की जांच जारी रहने तक बंगाल का यह क्रिकेटर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रहेगा।
पुलिस के अनुसार, कर्नाटक की एक मेडिकल छात्रा ने आरोप लगाया कि वह और पोरेल 2023 से रिलेशनशिप में थे और शादी करने की योजना बना रहे थे। उसने दावा किया कि लगभग डेढ़ साल पहले उनके बीच अनबन हो गई थी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, बंगाल के क्रिकेटर ने उसे ब्लैकमेल किया और अंतरंग फ़ोटो और वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी दी। पुलिस ने उस पर गैर-ज़मानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था और कहा था कि जांच के हिस्से के तौर पर उसे स्टोरेज डिवाइस सहित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सौंपने होंगे।
इसके अलावा, शिकायत से पता चला कि पोरेल ने IPL 2026 सीज़न के दौरान 2 अप्रैल, 2026 को एक मुलाक़ात में उसके साथ मारपीट की थी। दिल्ली कैपिटल्स के क्रिकेटर ने उसे बंधक बना लिया था और खाना भी नहीं दिया था, जिसके कारण उसे मेडिकल मदद लेनी पड़ी। आरोपों की पुष्टि अभी नहीं हुई है। पोरेल को अदालत में पेश किया गया, जहाँ आरोपों की जांच जारी रहने तक उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
READ MORE: ‘कश्मीरी पंडितों को दी जा रही धमकियों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए’: CM उमर अब्दुल्ला

