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Delhi में इस दिन लगने जा रही लोक अदालत, मिलेगा पेंडिंग ट्रैफिक चालानों को निपटाने का मौका…

दिल्ली के वाहन चालकों के लिए एक सुनहरा मौका आने वाला है। 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत(Delhi Lok Adalat) आयोजित की जा रही है जहां लोग अपने पुराने या पेंडिंग ट्रैफिक चालानों का निपटारा आसानी से कर सकते हैं वो भी बिना लंबी कोर्ट प्रक्रिया के। इस पहल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कई मामलों में चालान की राशि में कमी या राहत मिलने की संभावना रहती है जिससे लोगों को आर्थिक बोझ से राहत मिल सकती है।

यह लोक अदालत दिल्ली के कई प्रमुख न्यायालय परिसरों में आयोजित होगी जिनमें कड़कड़डूमा, साकेत, पटियाला हाउस, राउज़ एवेन्यू, द्वारका, रोहिणी और तीस हजारी कोर्ट शामिल हैं। सभी जगह यह प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। वाहन मालिक अपनी सुविधा और अपने चालान से जुड़े क्षेत्र के अनुसार किसी भी कोर्ट का चयन कर सकते हैं।

पहले से रजिस्ट्रेशन करना जरूरी

इस प्रक्रिया के लिए पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, जो 4 मई 2026 से शुरू हो चुका है और 7 मई 2026 तक चलेगा। इसके लिए दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर स्लॉट बुक करना होगा।

ध्यान रहे कि हर दिन सीमित संख्या में ही चालान स्वीकार किए जाएंगे इसलिए समय रहते रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। स्लॉट बुक होने के बाद चालान डाउनलोड कर उसकी प्रिंट कॉपी और अपॉइंटमेंट लेटर साथ रखना अनिवार्य होगा।

सामान्य मामलों का होगा निपटारा

इस लोक अदालत में केवल सामान्य ट्रैफिक नियम उल्लंघन जैसे बिना हेलमेट, सीट बेल्ट न लगाना, ओवरस्पीडिंग या सिग्नल तोड़ने जैसे मामलों का ही निपटारा किया जाएगा। वहीं शराब पीकर गाड़ी चलाने या हिट एंड रन जैसे गंभीर मामलों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

लोगों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय पर कोर्ट पहुंचें और सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखें। सुनवाई के दौरान जज मामले की समीक्षा करेंगे और स्थिति के अनुसार जुर्माना कम या माफ भी किया जा सकता है। अगर जुर्माना तय होता है तो उसे मौके पर ही जमा करना होगा जिसके बाद चालान रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा।

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