पंजाब(Punjab) में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत पहली ड्राफ्ट मतदाता सूची 13 अगस्त को जारी होने वाली है। इस सूची के सामने आने के बाद मतदाता अपना नाम और उसमें दर्ज जानकारी जांच सकेंगे। अगर नाम नहीं मिलता है या किसी जानकारी में गलती दिखाई देती है, तो उसे लेकर आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलेगा।
12 सितंबर तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति
ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि अंतिम मतदाता सूची से नाम हटा दिया जाएगा। ऐसे मामलों में मतदाताओं को अपनी आपत्ति या दावा पेश करने का अवसर दिया जाएगा। इसके लिए 13 अगस्त से 12 सितंबर तक का समय तय किया गया है।
अगर सूची में नाम मौजूद है लेकिन नाम की स्पेलिंग, उम्र, पता, लिंग, स्थान, विधानसभा क्षेत्र या मतदान केंद्र से जुड़ी जानकारी गलत है, तो भी सुधार के लिए प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। सभी दावों और आपत्तियों की जांच के बाद उनका निपटारा 8 अक्टूबर तक किया जाना है। इसके बाद 12 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी।
नाम नहीं है तो फॉर्म-6 भरें
अगर ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो उसे मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 भरकर आवेदन किया जा सकता है। वहीं, पहले से दर्ज जानकारी में बदलाव या सुधार के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जाएगा।
राजनीतिक दलों को भी मिलेगी सूची
ड्राफ्ट मतदाता सूची की प्रतियां मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं, जिन मतदाताओं का नाम पुराने रिकॉर्ड से लिंक नहीं हो पाया है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामलों के लिए चुनाव आयोग ने अलग सत्यापन प्रक्रिया रखी है। संबंधित मतदाताओं को नोटिस देकर पात्रता साबित करने और जरूरी दस्तावेज जमा करने का अवसर दिया जाएगा।