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टोल प्लाजा के पास रहने वालों को मिलेगी राहत, 1 नवंबर से शुरू होगा सालाना लोकल पास, जानें कितनी होगी फीस

नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले निजी वाहन मालिकों के लिए केंद्र सरकार नई सुविधा शुरू करने जा रही है। इसके तहत पात्र लोगों को सालाना रियायती लोकल टोल पास मिलेगा, जिसके लिए 1,500 रुपये या 3,000 रुपये चुकाने होंगे। यह सुविधा 1 नवंबर 2026 से लागू होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। योजना का उद्देश्य टोल प्लाजा के नजदीक रहने वाले लोगों को नियमित यात्रा के दौरान टोल शुल्क में राहत देना है। हालांकि, 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले सभी लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करना जरूरी होगा।

1500 या 3000 रुपये में बनेगा सालाना पास

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने इसे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी आसान बनाने की दिशा में अहम कदम बताया। उनके मुताबिक, 1 नवंबर 2026 से नेशनल हाईवे टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र गैर-वाणिज्यिक वाहन मालिक रियायती लोकल पास का लाभ ले सकेंगे। नए नियमों के तहत पास की कीमत टोल प्लाजा की स्थिति के आधार पर तय होगी। नगरपालिका या स्थानीय कस्बे की सीमा से बाहर स्थित टोल प्लाजा के लिए सालाना पास की फीस 1,500 रुपये होगी। वहीं, नगरपालिका या स्थानीय कस्बे की सीमा के भीतर स्थित टोल प्लाजा के लिए सालाना पास लेने पर 3,000 रुपये देने होंगे। ये बदलाव नेशनल हाईवे फीस (रेट्स निर्धारण और कलेक्शन) (पांचवां संशोधन) नियम, 2026 के तहत किए गए हैं। इनके जरिए वर्ष 2008 से लागू नियमों में संशोधन किया गया है।

किन वाहन मालिकों को मिलेगा फायदा?

इस सुविधा का लाभ उन्हीं निजी वाहन मालिकों को मिलेगा, जो संबंधित टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। वाहन पर वैध और चालू FASTag होना भी जरूरी है। इसके अलावा आवेदक को योजना की अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि लोकल पास केवल उसी टोल प्लाजा के लिए मान्य होगा, जिसके लिए इसे जारी किया गया है। इसका इस्तेमाल दूसरे टोल प्लाजा पर नहीं किया जा सकेगा। इसलिए पास लेने से पहले संबंधित टोल प्लाजा की पात्रता और लागू शुल्क की जानकारी हासिल करना जरूरी होगा।

इन हाईवे और टोल प्लाजा पर नहीं मिलेगी सुविधा

सरकार ने इस योजना के दायरे में कुछ अपवाद भी रखे हैं। ऐसे नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे, जहां क्लोज्ड यूजर फीस कलेक्शन सिस्टम लागू है, वहां यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इसी तरह, जिन स्थानों पर सर्विस रोड या आने-जाने के वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध हैं, वहां स्थित टोल प्लाजा भी इस योजना से बाहर रहेंगे। इसका मतलब है कि टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में घर होने भर से कोई व्यक्ति अपने आप इस पास के लिए पात्र नहीं हो जाएगा। संबंधित नियमों और शर्तों के आधार पर ही सुविधा मिलेगी। सरकार 1 अप्रैल को इन शुल्क दरों की समीक्षा कर सकती है। ऐसे में पात्र वाहन मालिकों के लिए आवेदन से पहले नवीनतम सरकारी अधिसूचना और संबंधित टोल प्लाजा के नियमों की जांच करना उपयोगी रहेगा।

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Ram Janam Chauhan
Ram Janam Chauhanhttp://mhone.in
राम जनम चौहान वर्तमान में MH One News के साथ जुड़े हुए हैं। वे मुख्य रूप से पॉलिटिक्स और नेशनल न्यूज़ को कवर करते हैं। उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक जागरण संस्थान के साथ की। इसके अलावा Zee Media और India News में इंटर्नशिप की है। राम जनम चौहान ने डॉ. भीमराव अंबेडकर कॉलेज (गोकलपुरी, दिल्ली) से पत्रकारिता एवं जनसंचार (BJMC) की डिग्री प्राप्त की है।
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