बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने के नोटिस के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने केंद्र सरकार के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। अभिनेता ने इस नोटिस को चुनौती देते हुए इसे गैरकानूनी और मनमाना बताया था। अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे होगी। तब तक संबंधित नोटिस पर अमल नहीं किया जा सकेगा।
अदालत ने अगली सुनवाई तक रोकी कार्रवाई
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने अदालत से मामले को सोमवार तक स्थगित करने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने मौखिक आश्वासन दिया कि तब तक अभिनेता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 नवंबर की तारीख तय की और संबंधित नोटिस के अमल पर अंतरिम रोक लगा दी। इस आदेश से इमरान खान को फिलहाल राहत मिली है। हालांकि, मामले का अंतिम फैसला अगली सुनवाई और अदालत के आगे के निर्देशों पर निर्भर करेगा।
अगस्त क्रांति मैदान के आंदोलन से जुड़ा है मामला
यह विवाद 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए एक आंदोलन में अभिनेता की कथित भागीदारी से जुड़ा है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने इमरान खान को फॉरेनर्स एंड इमिग्रेशन कानून की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया था।अभिनेता ने इस नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनकी याचिका में कहा गया है कि नोटिस उचित आधार के बिना और गलतफहमी के चलते जारी किया गया। उन्होंने इसे मनमाना बताते हुए आरोप लगाया कि उन्हें इस मामले में बलि का बकरा बनाया जा रहा है।
संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का दिया हवाला
इमरान खान की याचिका में यह दलील भी दी गई है कि भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत संरक्षण प्राप्त है। याचिका के जरिए नोटिस की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं और इसे रद्द करने की मांग की गई है। गौरतलब है कि अभिनेता इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड है। भारत छोड़ने के नोटिस को लेकर शुरू हुई कानूनी लड़ाई में अब अगली सुनवाई अहम होगी। अदालत यह तय करेगी कि मामले में आगे क्या कदम उठाए जाने चाहिए। फिलहाल अंतरिम रोक के कारण नोटिस पर कार्रवाई स्थगित रहेगी।
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