नोएडा(Noida) और ग्रेटर नोएडा में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 लागू करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 10 अक्टूबर 2026 से 20 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान त्योहारों, धार्मिक आयोजनों, परीक्षाओं और संभावित प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष नजर रखी जाएगी।
पुलिस का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य जिले में शांति बनाए रखना और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकना है। प्रशासन चाहता है कि त्योहारों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान लोगों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
बिना अनुमति जुलूस और भीड़ जुटाने पर रोक
पुलिस की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, बिना अनुमति जुलूस निकालने और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ एकत्र करने जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने से पहले संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेना जरूरी होगा, जिनसे कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर ऐसा कोई काम न करें जिससे दूसरे लोगों को परेशानी हो या शांति भंग होने की स्थिति बने।
Section 163 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023, is being enforced within the Gautam Buddha Nagar Commissionerate from 10.10.2026 to 20.10.2026: Police Commissionerate, Gautam Buddha Nagar https://t.co/ZHjfPkXVD5
— ANI (@ANI) October 10, 2026


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