Punjab Nikay Chunav 2026: अमृतसर में नगर कौंसिल और नगर पंचायत चुनावों को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। पंजाब सरकार ने 26 मई को चुनाव वाले इलाकों में ‘ड्राई डे’ घोषित किया है। इस दौरान शराब की बिक्री, वितरण और सेवन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
सभी ठेके और बार रहेंगे बंद
एक्साइज कमिश्नर पंजाब जतिंदर जौरवाल ने बताया कि मुख्य चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत अमृतसर समेत सभी संबंधित चुनावी क्षेत्रों में शराब से जुड़े सभी कारोबार बंद रहेंगे। प्रशासन के आदेश के मुताबिक शराब के ठेके, अहाते, बीयर बार और होटलों में संचालित बार 26 मई को पूरी तरह बंद रखे जाएंगे।
निष्पक्ष मतदान पर प्रशासन का फोकस
अधिकारियों के अनुसार यह फैसला चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रशासन नहीं चाहता कि मतदान के दौरान किसी प्रकार का प्रलोभन दिया जाए या कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़े। इसी कारण चुनाव वाले क्षेत्रों में सख्ती बढ़ा दी गई है।
उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
एक्साइज विभाग और जिला प्रशासन की टीमें लगातार निगरानी करेंगी। प्रशासन ने साफ किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने शराब कारोबारियों और आम लोगों से चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की है।
शांतिपूर्ण मतदान के लिए तैयारियां पूरी
अमृतसर प्रशासन का कहना है कि शांतिपूर्ण मतदान कराना उनकी पहली प्राथमिकता है। इसके लिए सुरक्षा और निगरानी से जुड़े सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है।
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