दिशा सालियान की मौत से जुड़े मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पुलिस को मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया है और जांच CBI को सौंपने का निर्देश दिया है। यह फैसला दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान की उस याचिका पर आया है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी की मौत की नए सिरे से जांच कराने और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग की थी। पिछली सुनवाई के दौरान 28 अगस्त को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
पिता की याचिका पर अदालत में हुई सुनवाई
सतीश सालियान ने हाईकोर्ट का रुख करते हुए मांग की थी कि उनकी बेटी की मौत के मामले में FIR दर्ज की जाए और पूरे घटनाक्रम की नए सिरे से जांच हो। उनका कहना था कि मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए और इसके लिए उन्होंने CBI जांच की मांग रखी थी। 28 अगस्त को इस याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। अब अदालत ने पुलिस को FIR दर्ज करने का निर्देश देते हुए मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है।
पिता ने लगाए हत्या और दुष्कर्म के आरोप
याचिका में सतीश सालियान ने दावा किया था कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या की गई। इन्हीं आरोपों के आधार पर उन्होंने पुलिस से मामला दर्ज करने और घटना की दोबारा जांच की मांग की थी। दिशा सालियान बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थीं। उनकी मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मालाड इलाके में हुई थी। वह एक इमारत की 14वीं मंजिल से नीचे गिर गई थीं। उस समय मुंबई पुलिस ने शुरुआती तौर पर इसे आत्महत्या का मामला माना था।
2020 में दर्ज हुई थी एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट
दिशा की मौत के बाद मुंबई पुलिस ने मामले में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (ADR) दर्ज की थी। पुलिस की उस समय की जांच में घटना को आत्महत्या से जोड़कर देखा गया था। अब बॉम्बे हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद इस मामले में FIR दर्ज होगी और जांच सीबीआई के स्तर पर आगे बढ़ेगी। ऐसे में करीब छह साल पुरानी इस मौत से जुड़े आरोपों और घटनाक्रम की जांच नए सिरे से होने का रास्ता साफ हो गया है।
Read More
हिमाचल में मानसून का कहर! 63 दिन में 259 लोगों की मौत, करोड़ों रुपये की संपत्ति तबाह

