नया सर्कुलर जारी : दिल्ली सरकार के व्यापार एवं कर (Trade and Taxes) विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नया सर्कुलर जारी कर ड्यूटी के दौरान ड्रेस कोड, कार्यालयीन शिष्टाचार और अनुशासन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। कर्मचारियों से कहा गया है कि वे साफ-सुथरे, शालीन और आधिकारिक गरिमा के अनुरूप कपड़े पहनें तथा कैजुअल या अनुपयुक्त वेशभूषा से बचें। यह कदम कार्यस्थल पर पेशेवर माहौल बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
निरीक्षण के बाद कार्रवाई
यह सर्कुलर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अप्रैल में आईटीओ स्थित राज्य GST (Trade and Taxes) कार्यालय के औचक निरीक्षण के बाद जारी किया गया है। निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी कार्यालय समय में अनुपस्थित मिले थे। मुख्यमंत्री ने उपस्थिति, कार्यप्रणाली और नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं पर नाराजगी जताते हुए विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद विभागीय जवाबदेही बढ़ाने के लिए कई प्रशासनिक कदम उठाए गए।
क्या हैं नए नियम
सर्कुलर के अनुसार सभी कर्मचारियों को निर्धारित वर्कस्टेशन पर ही काम करना होगा। बिना अनुमति किसी अन्य कर्मचारी की सीट या डेस्क का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। कार्यालय में सहकर्मियों और आगंतुकों के साथ शिष्ट एवं पेशेवर व्यवहार बनाए रखना अनिवार्य होगा। साथ ही शाखा प्रमुखों और वार्ड प्रभारियों को इन निर्देशों के पालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नियमों के उल्लंघन पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
पहले हो चुका बड़ा फेरबदल
मुख्यमंत्री के निरीक्षण के बाद दिल्ली सरकार ने व्यापार एवं कर विभाग के 162 अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला भी किया था। इनमें तीन सहायक आयुक्त समेत विभिन्न श्रेणियों के अधिकारी शामिल थे। सरकार का कहना था कि कई अधिकारी लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात थे और विभाग में पारदर्शिता व जवाबदेही मजबूत करने के लिए यह फैसला लिया गया। विभाग का कहना है कि नए दिशा-निर्देशों का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में अनुशासन, पेशेवर कार्यसंस्कृति और बेहतर जनसेवा सुनिश्चित करना है। दिल्ली सरकार ने संकेत दिए हैं कि आगे भी विभिन्न विभागों में औचक निरीक्षण और जवाबदेही सुनिश्चित करने की कार्रवाई जारी रहेगी।
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