Friday, February 13, 2026
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कहां छिपा बैठा है अमानतुल्लाह खान ? दिल्ली समेत कई राज्यों में की जा रही है छापेमारी 

ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनकी तलाश कर रही है। उनकी गिरफ्तारी के लिए दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने अमानतुल्लाह खान पर दंगा करवाने और सरकारी काम में बाधा डालने समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

क्या है मामला ?
दरअसल, पुलिस के अनुसार, जामिया नगर में वांटेड बदमाश शावेज़ को क्राइम ब्रांच की पकड़ से फरार करवाने में मदद की थी। पुलिस का आरोप है कि अमानतुल्लाह खान ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर हमला किया और आरोपी को छुड़ा लिया।

बता दें कि क्राइम ब्रांच की टीम जामिया इलाके में पकड़ने गई थी और शावेज़ को पकड़ भी लिया था लेकिन अमानतुल्लाह खान अपने 20-25 समर्थकों के साथ आए और क्राइम ब्रांच के स्टाफ और पुलिस के जवानों के साथ धक्का-मुक्की की।

पुलिस टीम ने बताया कि अमानतुल्लाह खान ने उन्हें धमकाते हुए कहा था कि ”तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ यहां से यह हमारा इलाका है नहीं तो कहां गायब हो जाओगे किसी को भी पता नहीं चलेगा, ‘मैं ऐसी पुलिस और कोर्ट कुछ नहीं मानता’।

इनमें से कई धाराएं गैर-जमानती हैं, जिससे अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पुलिस अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार करने के बाद मकोका (MCOCA) लगाने की तैयारी में है।

पुलिस की कार्रवाई
दिल्ली पुलिस अमानतुल्लाह खान को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस की कई टीमें आप विधायक को गिरफ्तार करने के लिए दिन रात काम कर रही हैं। अमानतुल्लाह खान का फोन बंद है, लेकिन पुलिस का दावा है कि वह जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लेगी।

दिल्ली पुलिस ने पिछले 24 घंटे में आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की है साथ ही विधायक की तलाश में पुलिस टीम दिल्ली, राजस्थान और उत्तरप्रदेश के कई इलाकों में छापेमारी कर रही है।

अमानतुल्लाह खान पर लगे आरोप
पुलिस ने अमानतुल्लाह खान पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिनमें शामिल हैं।
* दंगा करने का अपराध (धारा 191 (2))
* गैरकानूनी सभा का हिस्सा होना (धारा 190)
* सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालना (धारा 221)
* सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाना (धारा 121 (1))
* सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी करने से रोकने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग करना (धारा 132)
* आपराधिक धमकी (धारा 351)
* संदिग्ध व्यक्ति को वैध तरीके से पकड़ने में बाधा डालने का कृत्य (धारा 263)
* संगठित अपराध की सजा (धारा 111)

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