ऑनलाइन डिलीवरी ऐप्स पर बढ़ती निर्भरता के बीच FSSAI ने ई-कॉमर्स खाद्य कंपनी पर ₹6 लाख का जुर्माना लगाया है। एक जांच में यह खुलासा हुआ कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऐसे खाद्य उत्पाद बेचे जा रहे थे जिनकी एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी थी और जो घटिया गुणवत्ता के थे, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा हो रहा था।
लगातार शिकायतों के बाद जांच तेज
इस कार्रवाई की शुरुआत उपभोक्ताओं की लगातार मिल रही शिकायतों से हुई। लोगों ने आरोप लगाया था कि ऑनलाइन मंगाए गए खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता खराब है और कई मामलों में एक्सपायरी डेट भी निकल चुकी थी। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए FSSAI के नॉर्दर्न रीजनल ऑफिस ने जांच शुरू की, जिसकी निगरानी आईपीएस अधिकारी देवेश कुमार महला ने की। जांच में कई ऐसे उत्पाद मिले जो खाने योग्य नहीं थे और नियमों का खुला उल्लंघन कर रहे थे।
कानूनी कार्रवाई और कोर्ट का फैसला
मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे कानूनी प्रक्रिया के तहत गुरुग्राम की अतिरिक्त जिला आयुक्त (ADC) कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पाया कि कंपनी ने Food Safety and Standards Act 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। ठोस सबूतों के आधार पर अदालत ने संबंधित ई-कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटर पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यह फैसला पूरे फूड डिलीवरी सेक्टर के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है।
कंपनियों के लिए सख्त निर्देश जारी
इस कार्रवाई के साथ ही FSSAI ने सभी फूड बिजनेस ऑपरेटरों को साफ निर्देश दिए हैं कि वे लाइसेंस, साफ-सफाई और प्रोडक्ट लेबलिंग के नियमों का सख्ती से पालन करें। नियामक ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
उपभोक्ताओं से सतर्क रहने की अपील
FSSAI ने इस मामले के जरिए उपभोक्ताओं को भी जागरूक रहने का संदेश दिया है। यदि किसी को खराब या एक्सपायर्ड खाद्य उत्पाद मिलता है, तो वे तुरंत Food Safety Connect App या अन्य सरकारी प्लेटफॉर्म पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अधिकारियों का मानना है कि जागरूक नागरिकों की भागीदारी से ही ऐसे मामलों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है।
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