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सलाखों के पीछे ही कटेंगी रातें, शिवा शर्मा हत्याकांड में आरोपी श्रद्धा दुबे की याचिका कोर्ट ने की खारिज

लखनऊ के चर्चित कारोबारी शिवा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में मुख्य आरोपियों को अदालत से तगड़ा झटका लगा है। सीजेएम कोर्ट ने आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर तनवीर अली उर्फ दानिश की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने अपराध की गंभीरता और मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट में होने का हवाला देते हुए फिलहाल जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है। इसके चलते तीनों आरोपी अभी 10 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल में ही रहेंगे।

क्या है पूरा मामला और कैसे हुई घटना?

यह सनसनीखेज मामला 9 अक्टूबर का है, जब हजरतगंज इलाके के प्राग नारायण रोड स्थित ‘अवध ग्रीन अपार्टमेंट’ की चौथी मंजिल से नीचे गिरकर युवा कारोबारी और कैफे संचालक शिवा शर्मा की मौत हो गई थी। शुरुआत में इस घटना को एक सामान्य हादसा समझा जा रहा था, लेकिन मृतक के परिवार ने इसे साजिश बताते हुए हत्या का गंभीर आरोप लगाया, जिससे मामले ने तूल पकड़ लिया।

मां की शिकायत पर दर्ज हुई थी हत्या की धारा

मृतक शिवा शर्मा की मां रंजना शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके बेटे के साथ मारपीट की गई और उसे अपार्टमेंट की ऊपरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। परिवार की तहरीर के आधार पर पुलिस ने तीनों नामजद आरोपियों—श्रद्धा दुबे, रश्मि दुबे और तनवीर अली के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था।

नागपुर से हुई थी आरोपियों की गिरफ्तारी

मुकद्मा दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार चल रहे थे। लखनऊ पुलिस और उत्तर प्रदेश एसटीएफ की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नागपुर में दबिश देकर तीनों आरोपियों को धर दबोचा। इसके बाद उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया गया और अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। अब जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपियों की कानूनी मुश्किलें और अधिक बढ़ गई हैं, जबकि पुलिस इस हाई-प्रोफाइल मामले के हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है।

 

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