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‘दंड भी धर्म है…’ महाभारत का जिक्र, सख्त टिप्पणी, जानें मुस्कान-साहिल को सजा सुनाते वक्त क्या बोले जज?

मेरठ के चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड में अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला(Muskan and Sahil) को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा ने यह फैसला सुनाया। मार्च 2025 में मर्चेंट नेवी में काम करने वाले सौरभ राजपूत की हत्या के बाद यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था।

फैसला सुनाते समय अदालत की एक टिप्पणी ने सबका ध्यान खींचा। जानकारी के मुताबिक, जज ने महाभारत का उल्लेख करते हुए कहा कि दंड देना भी धर्म है। इस टिप्पणी के जरिए अपराध करने वालों को सजा दिए जाने के महत्व पर जोर दिया गया। फैसले के बाद अदालत परिसर में ‘भारत माता की जय’ के नारे भी लगे।

13 महीने में हुईं 126 सुनवाई

इस मामले की सुनवाई करीब 13 महीने तक चली। अदालत में कुल 126 सुनवाई हुईं और अभियोजन पक्ष ने 22 गवाहों के बयान दर्ज कराए। 30 सितंबर 2026 को अदालत ने मुस्कान और साहिल को हत्या तथा शव छिपाने से जुड़े आरोपों में दोषी ठहराया था। इसके बाद बुधवार को दोनों की सजा पर फैसला सुनाया गया।

नीले ड्रम में मिला था सौरभ का शव

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 3 मार्च 2025 को सौरभ राजपूत की हत्या की गई थी। आरोप था कि हत्या के बाद उनके शव के टुकड़े करके नीले ड्रम में रखे गए और ड्रम में सीमेंट भरकर उसे बंद कर दिया गया। 17 मार्च को मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और मुस्कान तथा साहिल को गिरफ्तार किया।

सौरभ के परिवार ने जताया संतोष

फैसले के बाद सौरभ के परिवार ने अदालत के निर्णय पर संतोष जताया। सौरभ की मां रेनू राजपूत ने न्याय दिलाने में सहयोग करने वाले लोगों और गवाही देने वालों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपनी पोती की देखभाल करने की इच्छा भी जाहिर की और कहा कि वह बच्ची को अपने पास रखकर पालना चाहती हैं यदि बच्ची के नाना-नानी इसके लिए सहमत हों।

लंबी कानूनी प्रक्रिया और गवाहों के बयानों के बाद अदालत ने दोनों दोषियों को मृत्युदंड सुनाया है। इस फैसले ने एक बार फिर गंभीर अपराधों में न्यायिक प्रक्रिया और साक्ष्यों की भूमिका को चर्चा में ला दिया है।

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