NIA Court Mohammad Iqbal Rather: NIA की विशेष अदालत ने 2019 के पुलवामा आतंकी हमले की साजिश के आरोपी मोहम्मद इकबाल राथर की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। राथर ने अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए राहत मांगी थी। विशेष न्यायाधीश प्रेम सागर ने कहा कि आरोपी का व्यक्तिगत हित राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा से ऊपर नहीं हो सकता।
शादी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल होने की अनुमति
कोर्ट ने मानवीय आधार पर राथर को शादी समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होने की अनुमति दी है। अदालत ने कहा कि शादी के जरूरी अनुष्ठान परिवार के दूसरे सदस्य भी पूरा कर सकते हैं। NIA के विशेष लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि राथर दो गंभीर आतंकी मामलों में मुकदमे का सामना कर रहा है। उसकी रिहाई से सहयोगियों से संपर्क, गवाहों को प्रभावित करने या मुकदमे की प्रक्रिया में बाधा डालने की आशंका है।
5 और 6 सितंबर को होगी VC की व्यवस्था
राथर इस समय उत्तर प्रदेश की आगरा सेंट्रल जेल में बंद है। कोर्ट ने जेल अधीक्षक को पांच और छह सितंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। इसका लिंक उसके परिजनों को पहले से उपलब्ध कराने को कहा गया है। अदालत ने उसके पिता की बीमारी से जुड़े मेडिकल दस्तावेज पेश नहीं किए जाने और सुरक्षा कारणों को देखते हुए अंतरिम जमानत खारिज की।
10 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी
राथर ने पांच से 10 सितंबर तक 10 दिन की अंतरिम जमानत या हिरासत पैरोल की मांग की थी। उसका कहना था कि वह सात बहनों का अकेला भाई है और शादी की रस्मों के लिए उसकी मौजूदगी जरूरी है। उसने यह भी दावा किया कि उसके पिता गंभीर पेट की बीमारी के कारण लंबे समय से बिस्तर पर हैं और घर में कोई दूसरा पुरुष सदस्य नहीं है।
जैश आतंकियों को मदद देने का आरोप
अभियोजन के अनुसार राथर ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी आशिक अहमद नेंगरू की मदद की और जम्मू-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग से आतंकियों को जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचाया। सितंबर 2018 में उसने बैन पुल के पास तीन आतंकियों को रिसीव किया था। बाद में इन आतंकियों ने झज्जर कोटली के पास पुलिस चेकिंग के दौरान गोलीबारी की थी। राथर पर पुलवामा हमले के मुख्य साजिशकर्ता मोहम्मद उमर फारूक को रसद और सुरक्षित आवाजाही उपलब्ध कराने का भी आरोप है।
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