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महाराष्ट्र में UCC लागू करने की तैयारियां तेज, सरकार ने की 7 सदस्ययी समिति बनाने की घोषणा…

महाराष्ट्र सरकार(Maharashtra Government) ने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में एक अहम पहल की है। राज्य सरकार ने UCC के संभावित प्रारूप को तैयार करने और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है। इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई करेंगी।

CM देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में इस समिति के गठन की जानकारी देते हुए बताया कि इसके सदस्यों का चयन कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि समिति समान नागरिक संहिता से जुड़े कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं का खुलकर अध्ययन करेगी।

छह महीने में सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट

राज्य सरकार के मुताबिक, इस समिति को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए छह महीने का समय दिया गया है। समिति अध्ययन के बाद अपनी सभी सिफारिशें सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता के मसौदे को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

CM फडणवीस ने यह भी संकेत दिया कि सरकार आने वाले नागपुर शीतकालीन विधानसभा सत्र में UCC से संबंधित विधेयक को दोनों सदनों में पेश करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में संविधान और मौजूदा कानूनी प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

क्या है समान नागरिक संहिता?

समान नागरिक संहिता का मतलब देश या राज्य के सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत मामलों से जुड़े नियमों में समानता लाना है। इसके तहत विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति के उत्तराधिकार जैसे मुद्दों पर एक समान कानूनी व्यवस्था बनाने की बात की जाती है। वर्तमान में इन मामलों में कई समुदायों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून लागू हैं।

UCC का प्रस्ताव सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी ढांचा तैयार करने की अवधारणा पर आधारित है जिसमें धर्म और समुदाय के आधार पर अलग-अलग नियमों के स्थान पर एक समान व्यवस्था लागू करने का लक्ष्य रखा जाता है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से गठित समिति अब इस विषय से जुड़े सभी पहलुओं का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसके बाद आगे की संवैधानिक और विधायी प्रक्रिया तय की जाएगी।

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