वीर सावरकर को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ की निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही और जारी समन को रद्द कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से जरूरी मंजूरी नहीं ली गई थी। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही को रद्द करने का फैसला सुनाया।
‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान दिया था बयान
यह मामला 2022 में राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान महाराष्ट्र में दिए गए एक बयान से जुड़ा है। शिकायत के मुताबिक, राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उन्हें ‘अंग्रेजों का नौकर’ बताया था। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने सावरकर के अंग्रेजों से पेंशन लेने की बात कही थी। इन टिप्पणियों को लेकर वकील नृपेंद्र पांडे ने लखनऊ की अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि इस तरह के बयान से सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है।
STORY | SC quashes criminal defamation complaint, summon against Rahul Gandhi for remarks against Savarkar
The Supreme Court on Friday quashed the criminal defamation complaint and summon issued by a trial court against Congress leader Rahul Gandhi for his remarks against… pic.twitter.com/1DQqHOvjPp
— Press Trust of India (@PTI_News) August 14, 2026

