गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और साफ़-सुथरे ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के मकसद से हरियाणा सरकार ने राज्य के नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) ज़िलों में पर्यावरण के अनुकूल ट्रक और बसें खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स में बड़ी छूट देने का ऐलान किया है।
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से 24 जून को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, राज्य सरकार नए BS-VI, इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV), CNG या कड़े एमिशन स्टैंडर्ड्स को पूरा करने वाले ट्रक और बसें खरीदने पर मोटर व्हीकल (MV) टैक्स में 100% छूट देगी। इसके अलावा, इन्हीं स्टैंडर्ड्स को पूरा करने वाली पुरानी गाड़ियों को खरीदने पर भी 50% MV टैक्स छूट दी जाएगी। यह छूट योग्य गाड़ी के पहले रजिस्ट्रेशन की तारीख से 10 साल तक लागू रहेगी।
In a move aimed at reducing vehicular pollution and promoting cleaner transportation, the Haryana Government has announced substantial motor vehicle tax exemptions for the purchase of environment-friendly trucks and buses in the National Capital Region (NCR) districts of the… pic.twitter.com/Pr2GixXoPQ
— ANI (@ANI) June 25, 2026
टैक्स का फ़ायदा उठाने के लिए, फ़ायदा लेने वालों के पास हरियाणा के NCR ज़िलों में रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट ट्रक या बस होनी चाहिए जो BS-IV या उससे पुराने एमिशन नियमों को पूरा करती हो।
इस स्कीम में पुरानी गाड़ियों को हटाने का भी नियम है। BS-III और उससे पुराने ट्रक और बसों को राज्य में चल रही रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फ़ैसिलिटी (RVSF) में स्क्रैप करवाना होगा। BS-IV गाड़ियों को या तो RVSF में स्क्रैप करवाया जा सकता है या फिर NCR के बाहर उन इलाकों में बेचा जा सकता है जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) के दायरे में नहीं आते हैं।
इसके अलावा, बदली जाने वाली गाड़ी चाहे नई हो या पुरानी हरियाणा के NCR ज़िलों में ही खरीदी और रजिस्टर्ड होनी चाहिए और उसे BS-VI, EV, CNG या कड़े एमिशन स्टैंडर्ड्स को पूरा करना होगा।
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