Friday, February 13, 2026
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गुजरात से हिमाचल गए घूमने पैराग्लाइडिंग के दौरान पर्यटक की मौत

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पैराग्लाइडिंग के दौरान एक और दुखद हादसे में गुजरात के 27 वर्षीय पर्यटक सतीश की मौत हो गई। हादसा रविवार को धर्मशाला के उपनगरीय इलाके इंद्रू नाग पैराग्लाइडिंग स्थल पर हुआ, जब सतीश ने पायलट सूरज के साथ मिलकर उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के कुछ ही क्षण बाद उनके ग्लाइडर का संतुलन बिगड़ गया और वे जमीन पर गिर गए।

इस भीषण हादसे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ग्लाइडर को नीचे गिरते देखा जा सकता है। हादसे में सतीश गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तुरंत धर्मशाला के जोनल अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां सोमवार सुबह उनकी मौत हो गई। वहीं, पायलट सूरज का इलाज फिलहाल जारी है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

कांगड़ा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हितेश लखनपाल ने बताया कि मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। मृतक का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्थानीय थाना प्रभारी को हादसे की जांच के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, पर्यटन विभाग के अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। यह पहली घटना नहीं है जब हिमाचल में पैराग्लाइडिंग के रोमांच की कीमत जान देकर चुकाई गई हो। इसी साल जनवरी में भी गुजरात की एक महिला पर्यटक खुशी भावसार की उड़ान भरते समय गिरने से मौत हो गई थी।

आज से दो महीने के लिए रोमांचक गतिविधियों पर प्रतिबंध

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मानसून के कारण 15 जुलाई से 15 सितंबर तक दो महीने के लिए राज्य में रोमांचक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। यहां जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उल्लंघन की स्थिति में पर्यटन विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसमें कहा गया है कि हर साल बरसात के मौसम में रोमांचक गतिविधियाँ दो महीने के लिए बंद रहती हैं और पर्यटकों को पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, जल गतिविधियों और अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए दो महीने तक इंतजार करना पड़ता है।

इस संबंध में विभाग ने उप-मंडल अधिकारियों को एक पत्र भी भेजा है ताकि सभी क्षेत्रों पर नजर रखी जा सके। इसमें कहा गया है कि निर्देशों का उल्लंघन करने पर संचालक का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और गतिविधियों में इस्तेमाल की गई सामग्री जब्त की जा सकती है।

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