पराली के मुद्दे पर SC ने पंजाब-हरियाणा को लगाई फटकार, कहा- कार्रवाई करने में दोनों सरकारें रही नाकाम

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी निर्देश देते हुए कहा कि राज्यों की ओर से जो प्रस्ताव दिया गया है उसपर दो सप्ताह में निर्णय लें, मुआवजे की राशि बढ़ाने को लेकर नियमों में बदलाव करें। 

Oct 23, 2024 - 13:51
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पराली के मुद्दे पर SC ने पंजाब-हरियाणा को लगाई फटकार, कहा- कार्रवाई करने में दोनों सरकारें रही नाकाम
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हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने से हो रहे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई इस दौरान पराली के मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए कहा कि कार्रवाई करने पर दोनों सरकारें पूरी तरह नाकाम रही हैं। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर यह सरकारें वाकई कानून लागू करने में दिलचस्पी रखती हैं तो कम से कम एक मुकदमा तो होना ही चाहिए वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव से कहा कि करीब 1080 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई लेकिन आपने सिर्फ 473 लोगों से मामूली जुर्माना वसूला है आप 600 या उससे ज्यादा लोगों को छोड़ रहे हैं। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार के तहत शुद्ध हवा हर नागरिक का मूल अधिकार है ऐसे में सरकारों का नाकाम रहना सीधे तौर पर नागरिकों के मूल अधिकार का उल्लंघन है। 

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी निर्देश देते हुए कहा कि राज्यों की ओर से जो प्रस्ताव दिया गया है उसपर दो सप्ताह में निर्णय लें, मुआवजे की राशि बढ़ाने को लेकर नियमों में बदलाव करें। 

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