पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया स्कूल वाहन नीति लागू करने का आदेश, राज्य सरकारों से मांगा जवाब
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की सरकारों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सरकार से स्कूल वाहन नीति को सही तरह से लागू करने को कहा है।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की सरकारों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सरकार से स्कूल वाहन नीति को सही तरह से लागू करने को कहा है और राज्य के सभी स्कूलों में सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करने के लिए 24 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। साथ ही ये भी, स्पष्ट कर दिया है कि चाहे बसें स्कूल की हों या ठेकेदारों की, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना स्कूलों की जिम्मेदारी है।
सुरक्षा प्रावधानों का पालन ना करने पर होगी मान्यता रद्द
कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि स्कूली बसों में सीसीटीवी कैमरे, स्पीड गवर्नर और हाइड्रॉलिक दरवाजों का होना अनिवार्य किया जाए। इसके अलावा, सभी स्कूलों को बस स्टाफ को बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम की ट्रेनिंग देने पर भी विचार करने के लिए कहा गया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों की सरकारों से राज्य में चल रहीं परमिट और बिना परमिट वाली स्कूल बसों की पूरी रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सुरक्षा प्रावधानों का पालन नहीं होता है, तो स्कूलों की मान्यता रद्द की जा सकती है, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा से समझौता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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