राष्ट्रपति ट्रंप को लगा बड़ा झटका, जज ने इस आदेश पर लगाई रोक

उन्होंने इसे 'स्पष्ट रूप से असंवैधानिक' भी करार दिया है और नीति को लागू होने से रोकने के लिए एक अस्थायी निरोधक आदेश जारी किया है। वहीं, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वह इसके खिलाफ अपील करेंगे।

Jan 24, 2025 - 10:14
 16
राष्ट्रपति ट्रंप को लगा बड़ा झटका, जज ने इस आदेश पर लगाई रोक
Advertisement
Advertisement

अमेरिका की एक अदालत ने गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बर्थ राइट सिटिजनशिप को रोकने के आदेश पर कड़ी कार्रवाई की। वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट जज जॉन कॉफनर ने ट्रंप के कार्यकारी आदेश पर रोक लगा दी है। उन्होंने इसे 'स्पष्ट रूप से असंवैधानिक' भी करार दिया है और नीति को लागू होने से रोकने के लिए एक अस्थायी निरोधक आदेश जारी किया है। वहीं, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वह इसके खिलाफ अपील करेंगे।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, फेडरल कोर्ट के जस्टिस जॉन कॉफनर ने वाशिंगटन स्टेट अटॉर्नी जनरल निक ब्राउन और डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्यों के आपातकालीन अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। ताकि कानूनी चुनौती के लिए अगले 14 दिनों के लिए आदेश को रोका जा सके। साथ ही, जस्टिस कॉफनर ने यह भी पूछा कि जब इस आदेश पर हस्ताक्षर करने का फैसला लिया गया था, तब वकील कहां थे।

राष्ट्रपति का आदेश असंवैधानिक- जस्टिस कॉफनर

जस्टिस कॉफनर ने कहा, 'मैं 4 दशकों से बेंच पर हूं। मुझे ऐसा कोई और मामला याद नहीं है, जिसमें पूछे गए सवाल इतने स्पष्ट हों।' उन्होंने पूछा कि जब आदेश पर हस्ताक्षर करने का फैसला लिया गया था, तब वकील कहां थे। उन्होंने यह भी कहा कि यह उनके दिमाग को चकित कर देने वाला है कि बार का एक सदस्य इस आदेश को संवैधानिक कहेगा।

वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों द्वारा इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, 'जाहिर है हम इसके खिलाफ अपील करेंगे।'

वहीं, जस्टिस जॉन कॉफनर ने कहा कि राष्ट्रपति का आदेश 'स्पष्ट रूप से असंवैधानिक' है। डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्य का कहना है कि ट्रंप का आदेश संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन है।

'बच्चों को नकारात्मक प्रभावों का सामना करना पड़ेगा'

अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन अमेरिकी धरती पर पैदा हुए सभी बच्चों को नागरिकता की गारंटी देता है। इसमें अप्रवासियों के बच्चों को भी नागरिकता का अधिकार मिलता है।

वहीं, वाशिंगटन के एक वकील लेन पोलोजोला का कहना है कि आज पूरे देश में ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिनकी नागरिकता पर संदेह है। आदेश के तहत नागरिकता से वंचित बच्चों को कई तरह के नकारात्मक प्रभावों का सामना करना पड़ेगा।

पोलोज़ोला ने आगे तर्क दिया कि ट्रम्प प्रशासन ने न केवल अपने दस्तावेज़ों में इन संभावित नुकसानों को नज़रअंदाज़ किया, बल्कि ऐसा लगता है कि यह नुकसान ही आदेश का उद्देश्य है। व्यक्तियों पर पड़ने वाले प्रभाव के अलावा, वाशिंगटन और अन्य राज्यों का तर्क है कि जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त करने से राज्य के कार्यक्रमों पर वित्तीय और तार्किक बोझ पड़ेगा क्योंकि ये बच्चे अब उन कई लाभों के लिए पात्र नहीं होंगे जो उन्हें आम तौर पर अमेरिकी नागरिक के रूप में मिलते हैं।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow