पंजाब में लागू हुआ नया कानून, Passport में भी आएगी दिक्कत...

स संबंध में ट्रैफिक इंचार्ज हर भगवान सिंह ने बताया कि जिला श्री मुक्तसर साहिब के सीनियर कैप्टन तुषार गुप्ता IPS के निर्देश पर और डीएसपी मलोट इकबाल सिंह संधू के निर्देशों पर नियमों का उल्लंघन करने वाले बच्चों और अभिभावकों को नए ट्रैफिक कानून की सख्ती से पालना

Sep 11, 2024 - 11:41
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पंजाब में लागू हुआ नया कानून, Passport में भी आएगी दिक्कत...
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ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करवाने और खास तौर पर नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मलोट ट्रैफिक पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। इस संबंध में ट्रैफिक इंचार्ज हर भगवान सिंह ने बताया कि जिला श्री मुक्तसर साहिब के सीनियर कैप्टन तुषार गुप्ता IPS के निर्देश पर और डीएसपी मलोट इकबाल सिंह संधू के निर्देशों पर नियमों का उल्लंघन करने वाले बच्चों और अभिभावकों को नए ट्रैफिक कानून की सख्ती से पालना के बारे में जागरूक करने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने दी गई समय सीमा समाप्त होने के बाद सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।

जिसके अनुसार पुलिस 18 वर्ष से कम आयु के दोपहिया वाहन चालकों, ट्रिपल राइडिंग और गलत पार्किंग करने वालों के चालान काट रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने दो दिन में 50 से अधिक चालान काटे हैं। सोमवार को 3 नाबालिग वाहन चालकों के 6 ट्रिपल राइडिंग समेत कुल 30 चालान काटे गए और आज 20 से अधिक चालान काटे गए हैं। उन्होंने बताया कि कानून के तहत नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है, लेकिन मशीन से चालान कटने के बाद न्यूनतम जुर्माना 5 हजार रुपए है और भुगतान न करने पर पासपोर्ट समेत कई तरह की परेशानियां आएंगी।

उन्होंने कहा कि पुलिस यह अभियान जारी रखेगी। उन्होंने एक बार फिर अभिभावकों से अपील की कि वे नाबालिग बच्चों को वाहन न दें, ताकि मुकदमा से बचा जा सके। इसके अलावा सभी वाहन चालकों को अपने दस्तावेज पूरे रखने होंगे। इस मौके पर ट्रैफिक क्लर्क मनप्रीत सिंह भी मौजूद थे।

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