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दिवाली पर ट्रेन से पटाखे लेकर जा रहे हैं घर? सफर से पहले ध्यान से पढ़ लें ये खबर, नहीं पता रेलवे का ये नियम तो हाथ धोकर पीछे पड़ जाएगी मुसीबत!

Indian Railway Rules: दिवाली के त्योहार पर बड़ी संख्या में लोग अपने घरों की ओर रवाना होते हैं। सफर के दौरान यात्री कपड़े, मिठाइयां और बच्चों के लिए त्योहार से जुड़ा सामान भी खरीदते हैं। कई बार लोग रेलवे स्टेशन के आसपास से अनार, फुलझड़ी और दूसरे पटाखे खरीदकर अपने बैग में रख लेते हैं। हालांकि, ऐसा करना भारी पड़ सकता है। भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक, पटाखे और फुलझड़ी जैसे ज्वलनशील पदार्थ ट्रेन में ले जाने की अनुमति नहीं है। इन चीजों को यात्री डिब्बों के साथ-साथ लगेज वैन में भी नहीं रखा जा सकता।

पटाखों से सैकड़ों यात्रियों की जान को हो सकता है खतरा

ट्रेन में आतिशबाजी का सामान ले जाना केवल रेलवे के नियमों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि दूसरे यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। ट्रेन के डिब्बों में भीड़भाड़ और सामान के बीच घर्षण के कारण पटाखों में विस्फोट हो सकता है। इसके अलावा बीड़ी-सिगरेट की छोटी सी चिंगारी भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। पटाखों में आग लगने से पूरे कोच में आग फैलने और यात्रियों की जान खतरे में पड़ने की आशंका रहती है। इसी वजह से दिवाली के दौरान रेलवे सुरक्षा बल (RPF) प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेन के डिब्बों तक जांच अभियान तेज कर देता है।

पटाखे लेकर पकड़े गए तो कितना लगेगा जुर्माना?

अगर कोई यात्री छिपाकर ट्रेन में पटाखे या आतिशबाजी का सामान ले जाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत प्रतिबंधित ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पर मामला दर्ज किया जा सकता है। इस प्रावधान के तहत दोषी पाए जाने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना या 3 साल तक की जेल हो सकती है। गंभीर मामलों में जुर्माने और जेल, दोनों की सजा का प्रावधान है। इसलिए त्योहार के उत्साह में ऐसा कोई सामान ट्रेन में लेकर जाने की गलती नहीं करनी चाहिए।

ट्रेन में कौन-कौन सी चीजें ले जाना है मना?

भारतीय रेलवे ने यात्रियों और रेलगाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई ऐसी वस्तुओं को प्रतिबंधित किया है, जिनसे आग लगने, दुर्घटना होने या दूसरे यात्रियों को परेशानी होने का खतरा रहता है। पटाखों के अलावा ज्वलनशील और विस्फोटक प्रकृति वाली वस्तुओं को भी ट्रेन में ले जाने की अनुमति नहीं है। रेलवे के नियमों के अनुसार, प्रतिबंधित वस्तुओं को न तो यात्री अपने कोच में रख सकते हैं और न ही लगेज वैन में ले जा सकते हैं।

दिवाली के सफर में बरतें सावधानी

त्योहार के दौरान ट्रेन से यात्रा करते समय अपने सामान की जांच जरूर करें। अनजाने में भी पटाखे या कोई अन्य ज्वलनशील वस्तु अपने बैग में न रखें। रेलवे की ओर से चलाए जाने वाले सुरक्षा जांच अभियान का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित रखना और किसी भी संभावित दुर्घटना को रोकना है। ऐसे में दिवाली की खुशियां बनाए रखने के लिए रेलवे के सुरक्षा नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है।

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Yogita Tyagi
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योगिता त्यागी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें राजनीति, मनोरंजन, धर्म और लाइफस्टाइल विषयों में विशेष रुचि है। वर्तमान में वह Mhone News के राजनीतिक, धर्म और मनोरंजन सेक्शन के लिए सक्रिय रूप से लेखन कर रही हैं। डिजिटल मीडिया में तीन वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ, उन्होंने अपने करियर में कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों- जैसे दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी, इंडिया डेली लाइव और ITV नेटवर्क में योगदान दिया है। योगिता ने गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (GGSIPU) से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है, जिसने उनके डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में गहन, प्रभावशाली और विश्वसनीय लेखन की मजबूत नींव रखी है।
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