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पत्नी के गहने और नकदी चुराने पर पति को बड़ा झटका, कोर्ट ने 40 करोड़ रुपये देने के लिए दिया आदेश

दुबई में पति-पत्नी के बीच विवाद का मामला अदालत तक पहुंच गया, जहां पत्नी के कीमती गहने, महंगी घड़ियां और नकदी चोरी करने के आरोप में पति और उसके बेटे को भारी रकम चुकाने का आदेश दिया गया है। अदालत ने दोनों को संयुक्त रूप से 16.1 मिलियन दिरहम यानी करीब 40 करोड़ रुपये देने को कहा है। इसमें चोरी किए गए सामान की कीमत के तौर पर 15.1 मिलियन दिरहम और आर्थिक व मानसिक नुकसान की भरपाई के लिए 1 मिलियन दिरहम शामिल हैं। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी दौरान पति और उसके बेटे पर घर से सोने और हीरे के 100 से अधिक गहने, महंगी घड़ियां और नकदी चुराने का आरोप लगा। चोरी किए गए सामान की कुल कीमत 15.1 मिलियन दिरहम आंकी गई थी। मामला पहले आपराधिक अदालत पहुंचा, जहां दोनों को दोषी ठहराते हुए एक-एक साल की जेल और चोरी किए गए सामान के बराबर रकम चुकाने की सजा सुनाई गई।

पत्नी ने सिविल कोर्ट में मांगे 50 मिलियन दिरहम

आपराधिक मामले में फैसला आने के बाद पत्नी ने सिविल कोर्ट का रुख किया और 50 मिलियन दिरहम के मुआवजे की मांग की। उसका कहना था कि चोरी की वजह से उसे केवल कीमती सामान का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इस घटना ने उसे मानसिक रूप से भी काफी परेशान किया। पत्नी ने अदालत में दलील दी कि सामान चोरी होने के बाद सोने की कीमतों में कम से कम 70 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इस वजह से उसे लगभग 11 मिलियन दिरहम के संभावित मुनाफे का नुकसान हुआ। इसके अलावा, उसने मानसिक पीड़ा के लिए करीब 23.9 मिलियन दिरहम का मुआवजा भी मांगा।

18 महीने तक सामान से वंचित रही महिला

सुनवाई के दौरान सिविल कोर्ट ने माना कि आपराधिक अदालत के अंतिम फैसले में चोरी का अपराध पहले ही साबित हो चुका था। इसलिए अब मामला नुकसान की भरपाई तय करने तक सीमित था। अदालत के मुताबिक, महिला 18 महीने से अधिक समय तक अपने कीमती सामान का इस्तेमाल नहीं कर सकी। उसे सामान वापस पाने के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी, जिससे उसे मानसिक परेशानी और अन्य मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अदालत ने इन परिस्थितियों को मुआवजा तय करते समय ध्यान में रखा।

सोने की बढ़ी कीमत का दावा खारिज

हालांकि, अदालत ने सोने की कीमत बढ़ने से संभावित मुनाफे के नुकसान की भरपाई करने की मांग स्वीकार नहीं की। कोर्ट का कहना था कि मुआवजा वास्तविक और साबित किए जा सकने वाले नुकसान के आधार पर दिया जा सकता है, न कि ऐसे संभावित फायदे के लिए जो वास्तव में हासिल ही नहीं हुए। अंतिम फैसले में पति और उसके बेटे को संयुक्त रूप से 15.1 मिलियन दिरहम चोरी किए गए सामान की कीमत के रूप में और 1 मिलियन दिरहम आर्थिक व मानसिक नुकसान की भरपाई के लिए देने का आदेश दिया गया। इस तरह दोनों को कुल 16.1 मिलियन दिरहम, यानी करीब 40 करोड़ रुपये चुकाने होंगे।

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Ram Janam Chauhan
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राम जनम चौहान वर्तमान में MH One News के साथ जुड़े हुए हैं। वे मुख्य रूप से पॉलिटिक्स और नेशनल न्यूज़ को कवर करते हैं। उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक जागरण संस्थान के साथ की। इसके अलावा Zee Media और India News में इंटर्नशिप की है। राम जनम चौहान ने डॉ. भीमराव अंबेडकर कॉलेज (गोकलपुरी, दिल्ली) से पत्रकारिता एवं जनसंचार (BJMC) की डिग्री प्राप्त की है।
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