इलेक्टोरल बॉन्ड पर SC में हुई सुनवाई, SBI को 21 मार्च तक का दिया समय

इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एसबीआई को सख्त लहते में कहा कि अपने बॉन्ड की पूरी जानकारी नहीं दी है जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इक्कीस मार्च शाम पांच बजे तक पूरी जानकारी देने के आदेश दिए है।

क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड? जिस पर हो रहा है भारी विवाद

आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश में खबरें फिलहाल इन 4 शब्दों के इर्द-गिर्द चल रही हैं। सबसे पहले देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने राजनीतिक पार्टियों के मिले इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद देश की शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर… Continue reading क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड? जिस पर हो रहा है भारी विवाद

निर्वाचन आयोग ने चुनावी बॉण्ड पर आंकड़े किए सार्वजनिक

चुनाव निकाय द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार, चुनावी बॉण्ड के खरीदारों में ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेघा इंजीनियरिंग, पीरामल एंटरप्राइजेज, टोरेंट पावर, भारती एयरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स, वेदांता लिमिटेड, अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाइस, पीवीआर, केवेंटर, सुला वाइन, वेलस्पन, और सन फार्मा शामिल हैं।

चुनावी बॉन्ड मामले पर SC का सख्त आदेश, कहा- SBI कल शाम तक दे जानकारी और चुनाव आयोग 15 मार्च तक करे पब्लिश

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पांच जजों की संविधान पीठ ने इस मामले में सुनवाई की. इस संविधान पीठ में सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी. आर. गवई, जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे।