SBI ने RTI अधिनियम के तहत चुनावी बॉण्ड के विवरण का खुलासा करने से इनकार किया

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने ‘सूचना का अधिकार’ (आरटीआई) अधिनियम के तहत निर्वाचन आयोग (ईसी) को दिए गए चुनावी बॉण्ड के विवरण का खुलासा करने से इनकार कर दिया, भले ही रिकॉर्ड आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक हो चुका है। बैंक ने दावा किया है कि यह वायदे के अनुरूप संभालकर रखी गई व्यक्तिगत जानकारी है।

उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड योजना को ‘‘असंवैधानिक और स्पष्ट रूप से मनमानी’’ करार देते हुए 15 फरवरी को एसबीआई को निर्देश दिया था कि वह 12 अप्रैल, 2019 से खरीदे गए बॉण्ड का पूरा विवरण निर्वाचन आयोग को सौंपे। न्यायालय ने आयोग को संबंधित विवरण 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया था।

शीर्ष अदालत ने समय सीमा बढ़ाने की मांग करने वाली एसबीआई की याचिका 11 मार्च को खारिज कर दी तथा बैंक को 12 मार्च के व्यावसायिक घंटों के अंत तक आयोग के समक्ष बॉण्ड के विवरण का खुलासा करने का आदेश दिया था।

आरटीआई कार्यकर्ता कमोडोर (सेवानिवृत्त) लोकेश बत्रा ने 13 मार्च को एसबीआई से संपर्क कर डिजिटल फॉर्म में चुनावी बॉण्ड का वैसा ही पूरा डेटा मांगा, जैसा न्यायालय के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग को प्रदान किया गया था।

बैंक ने आरटीआई अधिनियम के तहत दी गई छूट से संबंधित दो धाराओं का हवाला देते हुए जानकारी उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया। ये धाराएं 8(1)(ई) और 8(1)(जे) हैं। पहली धारा न्यासीय क्षमता में रखे गए रिकॉर्ड से संबंधित है तो दूसरी व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध कराने को निषिद्ध करती है।

केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी और एसबीआई के उप महाप्रबंधक की ओर से बुधवार को दिये गये जवाब में कहा गया है, ‘‘आपके द्वारा मांगी गई जानकारी में खरीदारों और राजनीतिक दलों का विवरण शामिल है और इसलिए, इसका खुलासा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह न्यासी क्षमता में रखा गया है, जिसके तहत आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ई) और (जे) के तहत जानकारी देने से छूट दी गई है।’’

बत्रा ने चुनावी बॉण्ड के रिकॉर्ड के खुलासे के खिलाफ एसबीआई के मामले का बचाव करने के लिए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को बैंक की ओर दी गयी फीस की रकम का भी ब्योरा मांगा था, हालांकि यह कहते हुए संबंधित जानकारी देने से इनकार कर दिया गया कि यह जानकारी व्यक्तिगत प्रकृति की है।

बत्रा ने ‘‘पीटीआई-भाषा’’ से कहा कि यह ‘अजीब बात’ है कि एसबीआई ने उस जानकारी को उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया, जो निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर पहले से ही मौजूद है।

साल्वे की फीस के सवाल पर उन्होंने कहा कि बैंक ने उस जानकारी से इनकार किया है जिसमें करदाताओं का पैसा शामिल है।

आयोग ने 14 मार्च को अपनी वेबसाइट पर एसबीआई की ओर से प्रस्तुत डेटा प्रकाशित किया था, जिसमें बॉण्ड खरीदने वाले दानदाताओं और भुनाने वाले राजनीतिक दलों का विवरण शामिल था।

इलेक्टोरल बॉन्ड पर SC में हुई सुनवाई, SBI को 21 मार्च तक का दिया समय

इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एसबीआई को सख्त लहते में कहा कि अपने बॉन्ड की पूरी जानकारी नहीं दी है जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इक्कीस मार्च शाम पांच बजे तक पूरी जानकारी देने के आदेश दिए है।

Electoral Bonds को लेकर Supreme Court ने SBI से मांगा जवाब, यूनिक नंबर को लेकर नोटिस भेजा

Supreme Court ने SBI की तरफ से चुनाव आयोग को सौंपे गए Electoral Bonds से जुड़ी जानकारियों में यूनिक नंबर को शामिल नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। शीर्ष अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक से कहा कि वह Electoral Bonds नंबर यानी यूनिक नंबर भी शेयर करे। यूनिक नबंर की भी मांगी जानकारी… Continue reading Electoral Bonds को लेकर Supreme Court ने SBI से मांगा जवाब, यूनिक नंबर को लेकर नोटिस भेजा

निर्वाचन आयोग ने चुनावी बॉण्ड पर आंकड़े किए सार्वजनिक

चुनाव निकाय द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार, चुनावी बॉण्ड के खरीदारों में ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेघा इंजीनियरिंग, पीरामल एंटरप्राइजेज, टोरेंट पावर, भारती एयरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स, वेदांता लिमिटेड, अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाइस, पीवीआर, केवेंटर, सुला वाइन, वेलस्पन, और सन फार्मा शामिल हैं।

एक अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक कुल 22,217 चुनावी बॉण्ड खरीदे गए: SBI ने शीर्ष अदालत से कहा

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि एक अप्रैल 2019 से इस साल 15 फरवरी के बीच कुल 22,217 चुनावी बॉण्ड खरीदे गए और राजनीतिक दलों ने 22,030 बॉण्ड भुनाए।

शीर्ष अदालत में दायर एक अनुपालन हलफनामे में, एसबीआई ने कहा कि न्यायालय के निर्देश के अनुसार, उसने 12 मार्च को कामकाजी समय खत्म होने से पहले भारत निर्वाचन आयोग को चुनावी बॉण्ड का विवरण उपलब्ध करा दिया।

इसमें कहा गया है कि प्रत्येक चुनावी बॉण्ड की खरीद की तारीख, खरीदार के नाम और खरीदे गए बॉण्ड का मूल्य आदि विवरण प्रस्तुत किए गए हैं।

एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि बैंक ने निर्वाचन आयोग को चुनावी बॉण्ड को भुनाने की तारीख, चंदा प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों के नाम और बॉण्ड के मूल्य जैसे विवरण भी दिए हैं।

प्रधान न्यायाधीश डी.वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने उक्त जानकारी देने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध करने वाली एसबीआई की याचिका को 11 मार्च को खारिज कर दिया था और उसे 12 मार्च को कामकाजी समय समाप्त होने से पहले आयोग को चुनावी बॉन्ड का विवरण देने का आदेश दिया था।

आदेश के मुताबिक, निर्वाचन आयोग को 15 मार्च शाम पांच बजे तक बैंक द्वारा साझा की गई जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी।

उच्चतम न्यायालय ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र की चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द कर दिया था और इसे ‘‘असंवैधानिक’’ करार देते हुए निर्वाचन आयोग को चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई राशि और प्राप्तकर्ताओं का 13 मार्च तक खुलासा करने का आदेश दिया था।

योजना को बंद करने का आदेश देते हुए, शीर्ष अदालत ने योजना के तहत अधिकृत वित्तीय संस्थान एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का विवरण छह मार्च तक निर्वाचन आयोग को सौंपने का निर्देश दिया था।

चुनावी बॉन्ड मामले पर SC का सख्त आदेश, कहा- SBI कल शाम तक दे जानकारी और चुनाव आयोग 15 मार्च तक करे पब्लिश

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पांच जजों की संविधान पीठ ने इस मामले में सुनवाई की. इस संविधान पीठ में सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी. आर. गवई, जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को रद्द किया, बताया असंवैधानिक

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसले में चुनावी बांड योजना को “असंवैधानिक” करार देते हुए इसे अमान्य कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया, जिससे राजनीतिक फंडिंग की एक विवादास्पद पद्धति का अंत हो गया, जो शुरुआत से ही जांच के… Continue reading सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को रद्द किया, बताया असंवैधानिक

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SBI Recruitment 2023 : एसबीआई ने कुछ दिन पहले क्लर्क भर्ती नोटिफिकेश जारी किया था. वहीं, यदि आप भी इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो यह आपके लिए आखिरी मौका है. क्योंकि क्लैरिकल कैडर में जूनियर एसोशिएट्स के 8283 पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि नजदीक है. 7 दिसंबर, 2023 को इस… Continue reading एसबीआई क्लर्क भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल, जाने कब होगी परीक्षा

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सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक खुशखबरी आई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) में मैनेजर एवं डिप्टी मैनेजर के पदों पर भर्ती निकाली गयी है। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट (sbi.co.in) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।… Continue reading एसबीआई में मैनेजर एवं डिप्टी मैनेजर के पदों पर होगी भर्ती, जल्द करें आवेदन शुरू

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सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन दिनेश खारा का कार्यकाल अगले साल अगस्त तक बढ़ा दिया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। उनका कार्यकाल छह अक्टूबर, 2023 को समाप्त हो रहा था।