इलेक्टोरल बॉन्ड पर SC में हुई सुनवाई, SBI को 21 मार्च तक का दिया समय

इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एसबीआई को सख्त लहते में कहा कि अपने बॉन्ड की पूरी जानकारी नहीं दी है जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इक्कीस मार्च शाम पांच बजे तक पूरी जानकारी देने के आदेश दिए है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से पूछा कि अल्फा न्युमेरिक नंबर का इस्तेमाल क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, हमने पूरी जानकारी देने के लिए कहा था लेकिन एसबीआई ने पूरी जानकारी नहीं दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मुद्दे पर कुछ भी छुपाया नहीं जाना चाहिए. सबकुछ सार्वजनिक करना होगा।